लखनऊ: यूपी में दंगों या प्रदर्शनों के दौरान सरकारी और निजी संपत्तियों को क्षति पहुंचाने वालों से वसूली किए जाने का रास्ता साफ हो गया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली नियमावली 2020 को मंजूरी दे दी गयी है. मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2020 की धारा-26 के प्रावधानों के अधीन बनाई गई उत्तर प्रदेश लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली नियमावली-2020 को अनुमोदित कर दिया है.
उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश-2020 की धारा 26 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार इस अध्यादेश के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती हैं. इस नियमावली में हड़ताल, बंद, दंगों, ततसंबंधी लोक अशांति और प्रतिवादों के दौरान लोक तथा निजी संपत्ति को क्षति की वसूली करने, जुर्माना आरोपित करने, संपत्ति के संबंध में हुए नुकसान का अनुसंधान करने हेतु दावा अधिकरण का गठन करने और संबंधित प्रतिकर अधिनियम करने हेतु नियम बनाए गए हैं.
अस्थायी छूट अध्यादेश 2020
इस नियमावली के नियम-नौ में दावा अधिकरण का गठन, नियम- 27 में दावा याचिका, नियम- 33 में दावों की सुनवाई, नियम-43 में प्रति कर की धनराशि विनिश्चित करने के नियम और अधिकरण द्वारा विनिश्चित की गई धनराशि की वसूली का विधान किया गया है. इसके अलावा कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश कतिपय श्रम विधियों से अस्थायी छूट अध्यादेश 2020 के प्रारूप को भी अनुमोदन मिल गया है.
बैठ में राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की योजनाओं की निविदाओं की स्वीकृति के लिए अधिकार निर्धारित किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है. इसके अनुसार एक करोड़ रुपए तक की निविदा स्वीकृति का अधिकार राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन उत्तर प्रदेश में प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिशासी अभियंता को एक करोड़ तक की निविदा को स्वीकृति का अधिकार दिया जाएगा. एक करोड़ से 10 करोड़ तक की निविदा स्वीकृति का अधिकार मिशन में प्रतिनियुक्ति पर तैनात मुख्य अभियंता को और 10 से 25 करोड़ तक की निविदा स्वीकृति का अधिकार मिशन निदेशक राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन उत्तर प्रदेश को प्रदान किया जाएगा.
कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश गन्ना नियमावली 2020 को मंजूरी
बैठक में सिद्धार्थ नगर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बासी परिसर में 50 बेड चिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु परिसर में स्थित निष्प्रयोज्य भवनों के ध्वस्तीकरण के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है. ध्वस्तीकरण के पश्चात भवनों के पुरातांकित मूल्य से मलबे के निस्तारण से प्राप्त धनराशि को समायोजित करते हुए अनुमानित कुल धनराशि 44 लाख रुपये को बट्टे खाते में डाले जाने की भी अनुमति प्रदान की गई है. कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश गन्ना नियमावली 2020 को मंजूरी दी गयी है.