लखनऊः सुप्रीम कोर्ट के सामने दुराचार पीड़िता व उसके गवाह द्वारा आत्मदाह किए जाने के मामले में आरोपी घोसी से बसपा सांसद अतुल राय की जमानत अर्जी को एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश हरबंस नारायण ने खारिज कर दिया.
बहस के दौरान अभियोजन की ओर से रमेश कुमार शुक्ला ने कहा कि इस मामले में सह अभियुक्त पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की जमानत गुण-दोष के आधार पर खारिज की जा चुकी है. इसके उपरांत माननीय उच्च न्यायालय से अमिताभ ठाकुर की जमानत याचिका स्वीकार की गई. यह भी कहा गया कि अमिताभ ठाकुर की जमानत इस न्यायालय द्वारा खारिज की जा चुकी है तथा अभियुक्त की इस मामले में भूमिका व अपराध अमिताभ ठाकुर की तुलना में गंभीर है, लिहाजा ऐसी स्थिति में उसे समानता के आधार पर जमानत पर रिहा किए जाने का कोई औचित्य नहीं है.
अभियोजन की ओर से यह भी दलील दी गई कि एसआईटी जांच की रिपोर्ट आने के बाद गत 27 अगस्त 2021 को हजरतगंज थाने में एसएसआई दयाशंकर द्विवेदी ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रेप पीड़िता ने आरोप लगाया था कि वाराणसी में दर्ज दुराचार के मामले में आरोपी सांसद अतुल राय को बचाने के लिए पैसा लेकर पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने अपराधिक षड्यंत्र रचा था. अंत में दुराचार पीड़िता व उसके साथी गवाह द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने के कारण सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आत्मदाह कर लिया गया था.
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