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विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुकदमे के पैरोकार को अब मिलेगी सुरक्षा, कोर्ट ने दिए आदेश

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Published : May 29, 2023, 10:11 PM IST

सीबीआई की विशेष अदालत ने कहा कि आरोपियों का लंबा आपराधिक इतिहास है और आरोपियों ने उमेश पाल की दिनदहाड़े हत्या करा दी है. इस मामले के चलते उसके परिवार को हमेशा धमकियां मिलती रहती हैं, जिससे जानमाल का खतरा बना रहता है.

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लखनऊ: प्रयागराज के विधायक रहे राजू पाल की हत्या के मामले में चल रहे मुकदमे में वादिनी विधायक पूजा पाल की ओर से पैरवी करने वाले बृजेश वर्मा को सुरक्षा दी जाएगी. सीबीआई की विशेष न्यायाधीश कविता मिश्रा ने बृजेश वर्मा की ओर से सुरक्षा देने की मांग वाली अर्जी स्वीकार करते हुए, पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखा है. मामले की अगली सुनवाई 29 मई को होगी.

कोर्ट ने डीजीपी को पत्र लिखकर कहा है कि मामले में गवाही चल रही है और आरोपियों का गंभीर आपराधिक इतिहास है. ऐसे में मामले की गंभीरता को देखते हुए वादिनी पूजा पाल की ओर से इस मुकदमे की पैरवी कर रहे बृजेश वर्मा को सुनवाई तक स्थाई और समुचित सुरक्षा व्यवस्था देना सुनिश्चित करें. इसके पहले वादिनी पूजा पाल के सहयोगी ब्रजेश वर्मा की स्थाई सुरक्षा की मांग को लेकर वकील प्रांशु अग्रवाल ने अर्जी दाखिल करते हुए कोर्ट को बताया कि मामले में बृजेश वर्मा की गवाही हो चुकी है. लेकिन, वह मुकदमे की पैरवी कर रहा है और उसे आरोपियों से जान का खतरा बना हुआ है.

आगे कहा गया कि आरोपियों का लंबा आपराधिक इतिहास है और आरोपियों ने उमेश पाल की दिनदहाड़े हत्या करा दी है. इस मामले के चलते उसके परिवार को हमेशा धमकियां मिलती रहती हैं, जिससे जानमाल का खतरा बना रहता है. कोर्ट ने सुनवाई के बाद अर्जी को स्वीकार कर लिया.

वेबसाइट के जरिए ठगी के आरोपी को अग्रिम जमानत नहींः वेबसाइट पर दोस्ती के बाद गिफ्ट देने का झांसा देकर पांच लाख सत्तर हजार रुपये हड़प लेने के आरोपी सुधांशु रंजन सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी को एडीजे कोर्ट ने खारिज कर दिया. मामले की वादिनी शालिनी पांडेय ने आशियाना थाने पर 24 जनवरी को रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें कहा गया कि वेबसाइट पर उसकी मुलाकात डॉ. कियान शर्मा से हुई और बात होते होते उसकी दोस्ती हो गई. आरोपी कियान ने बताया की उसने वादिनी के लिए एक गिफ्ट भेजा है जो दिल्ली एयरपोर्ट पर क्लीयरेंस के लिए रखा हुआ है, जिसे छुड़ाने के लिए पैसा देना होगा. इस पर वादिनी ने आरोपी कियान के बताए खाते में पांच लाख सत्तर हजार रुपये जमा कर दिए. उक्त खाता आरोपी सुधांशु का था. इसके बाद कियान ने अपना फोन बंद कर लिया.

ये भी पढ़ेंः अतीक की बहन आयशा नूरी की सरेंडर अर्जी पर 4 जून को होगी सुनवाई

लखनऊ: प्रयागराज के विधायक रहे राजू पाल की हत्या के मामले में चल रहे मुकदमे में वादिनी विधायक पूजा पाल की ओर से पैरवी करने वाले बृजेश वर्मा को सुरक्षा दी जाएगी. सीबीआई की विशेष न्यायाधीश कविता मिश्रा ने बृजेश वर्मा की ओर से सुरक्षा देने की मांग वाली अर्जी स्वीकार करते हुए, पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखा है. मामले की अगली सुनवाई 29 मई को होगी.

कोर्ट ने डीजीपी को पत्र लिखकर कहा है कि मामले में गवाही चल रही है और आरोपियों का गंभीर आपराधिक इतिहास है. ऐसे में मामले की गंभीरता को देखते हुए वादिनी पूजा पाल की ओर से इस मुकदमे की पैरवी कर रहे बृजेश वर्मा को सुनवाई तक स्थाई और समुचित सुरक्षा व्यवस्था देना सुनिश्चित करें. इसके पहले वादिनी पूजा पाल के सहयोगी ब्रजेश वर्मा की स्थाई सुरक्षा की मांग को लेकर वकील प्रांशु अग्रवाल ने अर्जी दाखिल करते हुए कोर्ट को बताया कि मामले में बृजेश वर्मा की गवाही हो चुकी है. लेकिन, वह मुकदमे की पैरवी कर रहा है और उसे आरोपियों से जान का खतरा बना हुआ है.

आगे कहा गया कि आरोपियों का लंबा आपराधिक इतिहास है और आरोपियों ने उमेश पाल की दिनदहाड़े हत्या करा दी है. इस मामले के चलते उसके परिवार को हमेशा धमकियां मिलती रहती हैं, जिससे जानमाल का खतरा बना रहता है. कोर्ट ने सुनवाई के बाद अर्जी को स्वीकार कर लिया.

वेबसाइट के जरिए ठगी के आरोपी को अग्रिम जमानत नहींः वेबसाइट पर दोस्ती के बाद गिफ्ट देने का झांसा देकर पांच लाख सत्तर हजार रुपये हड़प लेने के आरोपी सुधांशु रंजन सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी को एडीजे कोर्ट ने खारिज कर दिया. मामले की वादिनी शालिनी पांडेय ने आशियाना थाने पर 24 जनवरी को रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें कहा गया कि वेबसाइट पर उसकी मुलाकात डॉ. कियान शर्मा से हुई और बात होते होते उसकी दोस्ती हो गई. आरोपी कियान ने बताया की उसने वादिनी के लिए एक गिफ्ट भेजा है जो दिल्ली एयरपोर्ट पर क्लीयरेंस के लिए रखा हुआ है, जिसे छुड़ाने के लिए पैसा देना होगा. इस पर वादिनी ने आरोपी कियान के बताए खाते में पांच लाख सत्तर हजार रुपये जमा कर दिए. उक्त खाता आरोपी सुधांशु का था. इसके बाद कियान ने अपना फोन बंद कर लिया.

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