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ट्रैक्टर मालिक किसानों से बंधपत्र व जमानत मांगने पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब - हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

सीतापुर जिले में ट्रैक्टर मालिक किसानों से बंधपत्र और जमानत मांगने पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपर महाधिवक्ता वीके शाही से जवाब मांगा है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि मामले में जिलाधिकारी सीतापुर से निर्देश प्राप्त कर वह कोर्ट को पूरी जानकारी दें.

high court lucknow bench
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच.
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Published : Jan 28, 2021, 9:25 PM IST

लखनऊ : सीतापुर जनपद में जिला प्रशासन द्वारा ट्रैक्टर मालिक किसानों से व्यक्तिगत बंधपत्र व जमानतें मांगने पर जिलाधिकारी से निर्देश प्राप्त कर कोर्ट को अवगत कराने का आदेश अपर महाधिवक्ता को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति राजीव सिंह की खंडपीठ ने अरुन्धति धुरू की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर दिया है.

याचिका में कहा गया है कि 19 जनवरी को नोटिस जारी करते हुए सीतापुर जनपद के ट्रैक्टर मालिक किसानों से 50 हजार रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक के बंधपत्र और इतनी ही धनराशि की दो-दो जमानतें जमा करने का आदेश दिया गया है. इतनी बड़ी धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र और जमानतें मांगना मनमानापूर्ण है. याचिका में यह भी दलील दी गई कि मात्र आशंका व पुलिस रिपोर्ट के आधार पर इस प्रकार का नोटिस जारी करना न्यायोचित नहीं है.

याची का कहना था कि गरीब किसान इतनी बड़ी धनराशि के बंधपत्र और जमानतें कहां से लाएगा, यह भी विचार किया जाना चाहिए था. याचिका में यह भी आरोप लगाए गए कि उक्त किसानों के घरों को पुलिस ने घेर रखा है व उन्हें घर से नहीं निकलने दिया जा रहा है.

दो फरवरी को होगी अगली सुनवाई

कोर्ट ने अपर महाधिवक्ता वीके शाही को आदेश दिया है कि मामले में जिलाधिकारी सीतापुर से निर्देश प्राप्त कर वह कोर्ट को पूरी जानकारी दें. मामले की अगली सुनवाई 2 फरवरी को होगी.

लखनऊ : सीतापुर जनपद में जिला प्रशासन द्वारा ट्रैक्टर मालिक किसानों से व्यक्तिगत बंधपत्र व जमानतें मांगने पर जिलाधिकारी से निर्देश प्राप्त कर कोर्ट को अवगत कराने का आदेश अपर महाधिवक्ता को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति राजीव सिंह की खंडपीठ ने अरुन्धति धुरू की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर दिया है.

याचिका में कहा गया है कि 19 जनवरी को नोटिस जारी करते हुए सीतापुर जनपद के ट्रैक्टर मालिक किसानों से 50 हजार रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक के बंधपत्र और इतनी ही धनराशि की दो-दो जमानतें जमा करने का आदेश दिया गया है. इतनी बड़ी धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र और जमानतें मांगना मनमानापूर्ण है. याचिका में यह भी दलील दी गई कि मात्र आशंका व पुलिस रिपोर्ट के आधार पर इस प्रकार का नोटिस जारी करना न्यायोचित नहीं है.

याची का कहना था कि गरीब किसान इतनी बड़ी धनराशि के बंधपत्र और जमानतें कहां से लाएगा, यह भी विचार किया जाना चाहिए था. याचिका में यह भी आरोप लगाए गए कि उक्त किसानों के घरों को पुलिस ने घेर रखा है व उन्हें घर से नहीं निकलने दिया जा रहा है.

दो फरवरी को होगी अगली सुनवाई

कोर्ट ने अपर महाधिवक्ता वीके शाही को आदेश दिया है कि मामले में जिलाधिकारी सीतापुर से निर्देश प्राप्त कर वह कोर्ट को पूरी जानकारी दें. मामले की अगली सुनवाई 2 फरवरी को होगी.

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