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लखनऊ: भाजपा विधायक को MP-MLA कोर्ट से मिली जमानत - भाजपा विधायक धीरेंद्र बहादुर सिंह को मिली बेल

रायबरेली के सरेनी से भाजपा विधायक धीरेंद्र बहादुर सिंह की धोखाधड़ी के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने जमानत याचिका मंजूर कर ली है.

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भाजपा विधायक को मिली जमानत.
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Published : Jan 22, 2020, 8:19 AM IST


लखनऊ: एक पुराने धोखाधड़ी के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार राय ने रायबरेली की सरेनी विधान सभा से भाजपा विधायक धीरेंद्र बहादुर सिंह की नियमित जमानत अर्जी मंजूर कर ली है. कोर्ट ने 50 हजार की दो जमानतें और इतनी ही धनराशि का निजी मुचलका दाखिल करने का आदेश दिया है.

विधायक के अधिवक्ता के मुताबिक, विगत 10 दिसंबर को हाईकोर्ट के निर्देश पर विधायक धीरेंद्र ने इस मामले में आत्मसमर्पण किया था तबसे वह अंतरिम जमानत पर था. 4 फरवरी, 1992 को थाना हसनगंज में इस मामले की एफआईआर लविवि के तत्कालीन कुलसचिव अमरनाथ सिंह ने दर्ज कराई थी, जिसके मुताबिक धीरेंद्र बहादुर सिंह ने लविवि में एमए में एडमिशन के लिए कानपुर विश्वविद्यालय से जारी ब्रिज कोर्स का फर्जी मार्कशीट दाखिल किया था. विवेचना के बाद इस मामले में धीरेंद्र बहादुर सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468 व 471 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया.


लखनऊ: एक पुराने धोखाधड़ी के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार राय ने रायबरेली की सरेनी विधान सभा से भाजपा विधायक धीरेंद्र बहादुर सिंह की नियमित जमानत अर्जी मंजूर कर ली है. कोर्ट ने 50 हजार की दो जमानतें और इतनी ही धनराशि का निजी मुचलका दाखिल करने का आदेश दिया है.

विधायक के अधिवक्ता के मुताबिक, विगत 10 दिसंबर को हाईकोर्ट के निर्देश पर विधायक धीरेंद्र ने इस मामले में आत्मसमर्पण किया था तबसे वह अंतरिम जमानत पर था. 4 फरवरी, 1992 को थाना हसनगंज में इस मामले की एफआईआर लविवि के तत्कालीन कुलसचिव अमरनाथ सिंह ने दर्ज कराई थी, जिसके मुताबिक धीरेंद्र बहादुर सिंह ने लविवि में एमए में एडमिशन के लिए कानपुर विश्वविद्यालय से जारी ब्रिज कोर्स का फर्जी मार्कशीट दाखिल किया था. विवेचना के बाद इस मामले में धीरेंद्र बहादुर सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468 व 471 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया.

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भाजपा विधायक को मिली जमानत
विधि संवाददाता
लखनऊ। एक अन्य धोखाधड़ी के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार राय ने रायबरेली की सरेनी विधान सभा से भाजपा विधायक धीरेंद्र बहादुर सिंह की नियमित जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। कोर्ट ने 50 हजार की दो जमानते और इतनी ही धनराशि का निजी मुचलका दाखिल करने का आदेश दिया है।

विधायक के अधिवक्ता के मुताबिक विगत 10 दिसंबर को हाईकोर्ट के निर्देश पर विधायक धीरेंद्र ने इस मामले में आत्मसमर्पण किया था। तबसे वह अंतरिम जमानत पर था। 4 फरवरी, 1992 को थाना हसनगंज में इस मामले की एफआईआर लविवि के तत्कालीन कुलसचिव अमरनाथ सिंह ने दर्ज कराई थी। जिसके मुताबिक धीरेंद्र बहादुर सिंह ने लविवि में एमए में एडमिशन के लिए कानपुर विश्वविद्यालय से जारी ब्रिज कोर्स का फर्जी मार्कशीट दाखिल किया था। विवेचना के बाद इस मामले में धीरेंद्र बहादुर सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468 व 471 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया।


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Chandan Srivastava
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