लखनऊ: कोरोना कर्फ्यू के दौरान जिन ऑटो संचालकों के ऑटो रिक्शा का परमिट रिनुअल नहीं हो पाया था, उन्हें परिवहन विभाग विलंब शुल्क से राहत देगा. यानी ऑटो का परमिट रिनुअल कराने पर पेनाल्टी नहीं भरनी पड़ेगी, जिससे ऑटो संचालकों को राहत मिलेगी. ऑटो परमिट नवीनीकरण में विलंब शुल्क माफ करने के सिलसिले में आरटीओ प्रशासन की तरफ से शीघ्र आदेश जारी किए जाने की तैयारी है.
मंडलायुक्त ने आरटीओ को दिया निर्देश
ऑटो परमिट का रिन्युअल कराने में लेटलतीफी करने वाले मालिकों पर प्रतिदिन 25 रुपये के हिसाब से विलंब शुल्क लगता है. ऐसे में एक माह का कम से कम 750 रुपये का उनका विलंब शुल्क लग जाता है. जबकि कोरोना कर्फ्यू के दौरान ऑटो का संचालन यात्रियों के अभाव में हो नहीं पाया है. ऐसे में ऑटो संचालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा. इसी को ध्यान में रखकर परिवहन विभाग ऑटो के परमिट रिनुअल में देरी के बावजूद लेट फीस नहीं वसूलेगा. ऑटो रिक्शा ओनर्स चालक वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष किशोर पहलवान ने बताया कि एक प्रतिनिधि मंडल ने मंडलायुक्त रंजन कुमार से मिला. ऑटो मालिकों की समस्याओं से उन्हें अवगत कराया. कोरोना कर्फ्यू के दौरान परमिट नवीनीकरण नहीं हो सकने की जानकारी दी गई. विलंब शुल्क से छूट देने की मांग की गई. मामले को गंभीरता से लेते हुए मंडलायुक्त ने आरटीओ प्रशासन से फोन पर विलंब शुल्क माफ करने के लिए कहा.
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क्या कहते हैं आरटीओ
आरटीओ आरपी द्विवेदी ने बताया कि मंडलायुक्त की तरफ से ऑटो परमिट रिनुअल में लगने वाली लेट फीस की माफी के लिए निर्देश मिले हैं. शीघ्र आरटीओ कार्यालय की तरफ से इस बाबत आदेश जारी कर दिया जाएगा. परमिट रिनुअल कराने पर ऑटो संचालकों को विलंब शुल्क नहीं देना होगा.