ETV Bharat / state

अपहरण के मामले में MLA अमनमणि त्रिपाठी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

राजधानी लखनऊ में एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार राय ने अपहरण के मामले में विधायक अमनमणि त्रिपाठी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. इस मामले की एफआईआर 6 अगस्त 2014 को गोरखपुर के ठेकेदार ऋषि कुमार पांडेय ने थाना गौतमपल्ली में दर्ज कराई थी.

lucknow news
lucknow news
author img

By

Published : Jan 29, 2021, 8:59 PM IST

लखनऊ: अपहरण के एक मामले में गैरहाजिर रहने पर एमपी-एमएलए की विशेष अदालत ने अभियुक्त अमनमणि त्रिपाठी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. महाराजगंज के नौतनवा से निर्दलीय विधायक अमनमणि त्रिपाठी सूबे के पूर्व मंत्री व मधुमिता हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे अमरमणि त्रिपाठी के बेटे हैं. विशेष जज पवन कुमार राय ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 11 फरवरी की तारीख नियत की है.

इस मामले की एफआईआर 6 अगस्त 2014 को गोरखपुर के ठेकेदार ऋषि कुमार पांडेय ने थाना गौतमपल्ली में दर्ज कराई थी. 28 जुलाई 2017 को अदालत ने इस मामले में अभियुक्त अमनमणि, संदीप त्रिपाठी व रवि शुक्ला पर ठेकेदार की हत्या के लिए अपहरण करने व रंगदारी मांगने के साथ ही जानमाल की धमकी देने के मामले में आरोप तय किया था.

सरकारी वकील मुनेश बाबू यादव के मुताबिक अदालत में यह मामला अपने अंतिम दौर में है. गुरुवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान अभियुक्त संदीप त्रिपाठी व रवि शुक्ला हाजिर थे, लेकिन अभियुक्त अमनमणि उपस्थित नहीं थे. उनकी तरफ से बीमारी व दिल्ली में भर्ती होने के आधार पर हाजिरी माफी की अर्जी दी गई, लेकिन कोर्ट ने पाया कि अर्जी में यह स्पष्ट नहीं था कि वह दिल्ली के किस अस्पताल में भती हैं और उन्हें क्या बीमारी है.

लखनऊ: अपहरण के एक मामले में गैरहाजिर रहने पर एमपी-एमएलए की विशेष अदालत ने अभियुक्त अमनमणि त्रिपाठी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. महाराजगंज के नौतनवा से निर्दलीय विधायक अमनमणि त्रिपाठी सूबे के पूर्व मंत्री व मधुमिता हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे अमरमणि त्रिपाठी के बेटे हैं. विशेष जज पवन कुमार राय ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 11 फरवरी की तारीख नियत की है.

इस मामले की एफआईआर 6 अगस्त 2014 को गोरखपुर के ठेकेदार ऋषि कुमार पांडेय ने थाना गौतमपल्ली में दर्ज कराई थी. 28 जुलाई 2017 को अदालत ने इस मामले में अभियुक्त अमनमणि, संदीप त्रिपाठी व रवि शुक्ला पर ठेकेदार की हत्या के लिए अपहरण करने व रंगदारी मांगने के साथ ही जानमाल की धमकी देने के मामले में आरोप तय किया था.

सरकारी वकील मुनेश बाबू यादव के मुताबिक अदालत में यह मामला अपने अंतिम दौर में है. गुरुवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान अभियुक्त संदीप त्रिपाठी व रवि शुक्ला हाजिर थे, लेकिन अभियुक्त अमनमणि उपस्थित नहीं थे. उनकी तरफ से बीमारी व दिल्ली में भर्ती होने के आधार पर हाजिरी माफी की अर्जी दी गई, लेकिन कोर्ट ने पाया कि अर्जी में यह स्पष्ट नहीं था कि वह दिल्ली के किस अस्पताल में भती हैं और उन्हें क्या बीमारी है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.