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पाकिस्तानी हैंडलर्स को धन उपलब्ध कराने का मामला, वांटेड अभियुक्त मानवेंद्र सिंह उर्फ मनीष यादव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट - एटीस के निरीक्षक सूर्य प्रकाश शुक्ला

एटीएस की विशेष अदालत ने फर्जी प्रपत्रों के माध्यम से खाता खोलकर उसमें लोगों का धन निवेश कराने व रकम पाकिस्तानी हैंडलरों को भेजने के एक मामले में वांछित अभियुक्त मानवेंद्र सिंह उर्फ मनीष यादव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है. विशेष अदालत ने यह आदेश एटीएस की एक अर्जी पर दिया है.

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Published : Feb 8, 2022, 7:29 AM IST

लखनऊ: एटीएस की विशेष अदालत ने फर्जी प्रपत्रों के माध्यम से खाता खोलकर उसमें लोगों का धन निवेश कराने व रकम पाकिस्तानी हैंडलरों को भेजने के एक मामले में वांछित अभियुक्त मानवेंद्र सिंह उर्फ मनीष यादव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है. विशेष अदालत ने यह आदेश एटीएस की एक अर्जी पर दिया है. सोमवार को इस मामले के विवेचक व एटीस के निरीक्षक सूर्य प्रकाश शुक्ला ने अदालत में एक अर्जी दाखिल की थी.

मामले की रिपोर्ट गोरखपुर के रामगढ़ताल थाने में दर्ज हुई थी, इसके बाद विवेचना एटीएस को सौप दी गई. अर्जी में कहा गया कि मानवेंद्र गोरखपुर के रामगढ़ताल इलाके का रहने वाला है. कहा गया कि आरोपी मानवेन्द्र उर्फ मनीष यादव ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे बैंक में खाते खोले और उसमें धोखाधड़ी करके पीड़ितों का पैसा जमा कराकर अन्य आरोपियों के जरिए सारा पैसा निकाल लिया और हुंडी के जरिए दिल्ली में रहने वाले मोहित को भेजा.

पाकिस्तानी हैंडलर्स को धन उपलब्ध कराने का मामला
पाकिस्तानी हैंडलर्स को धन उपलब्ध कराने का मामला

इसे भी पढ़ें - मोहन भागवत के बयान से संत नाराज, बोले-राहुल गांधी और भागवत का हिंदुत्व एक जैसा...

मोहित इस रकम को पाकिस्तानी हैंडलरों को उपलब्ध कराता था. विवेचक का कहना था कि अभियुक्त मानवेन्द्र इस मामले में वांछित है और अभियुक्त के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य हैं. लिहाजा उसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाए. मामले के सभी उपलब्ध साक्ष्यों व परिस्थितियों पर गौर करने के उपरांत कोर्ट ने अभियुक्त के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है.

एटीएस के अधिवक्ता ने बताया कि गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद भी अभियुक्त यदि फरार रहता है तो उसके खिलाफ फरारी की उद्घोषणा के लिए कोर्ट में अनुरोध किया जाएगा.

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लखनऊ: एटीएस की विशेष अदालत ने फर्जी प्रपत्रों के माध्यम से खाता खोलकर उसमें लोगों का धन निवेश कराने व रकम पाकिस्तानी हैंडलरों को भेजने के एक मामले में वांछित अभियुक्त मानवेंद्र सिंह उर्फ मनीष यादव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है. विशेष अदालत ने यह आदेश एटीएस की एक अर्जी पर दिया है. सोमवार को इस मामले के विवेचक व एटीस के निरीक्षक सूर्य प्रकाश शुक्ला ने अदालत में एक अर्जी दाखिल की थी.

मामले की रिपोर्ट गोरखपुर के रामगढ़ताल थाने में दर्ज हुई थी, इसके बाद विवेचना एटीएस को सौप दी गई. अर्जी में कहा गया कि मानवेंद्र गोरखपुर के रामगढ़ताल इलाके का रहने वाला है. कहा गया कि आरोपी मानवेन्द्र उर्फ मनीष यादव ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे बैंक में खाते खोले और उसमें धोखाधड़ी करके पीड़ितों का पैसा जमा कराकर अन्य आरोपियों के जरिए सारा पैसा निकाल लिया और हुंडी के जरिए दिल्ली में रहने वाले मोहित को भेजा.

पाकिस्तानी हैंडलर्स को धन उपलब्ध कराने का मामला
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मोहित इस रकम को पाकिस्तानी हैंडलरों को उपलब्ध कराता था. विवेचक का कहना था कि अभियुक्त मानवेन्द्र इस मामले में वांछित है और अभियुक्त के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य हैं. लिहाजा उसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाए. मामले के सभी उपलब्ध साक्ष्यों व परिस्थितियों पर गौर करने के उपरांत कोर्ट ने अभियुक्त के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है.

एटीएस के अधिवक्ता ने बताया कि गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद भी अभियुक्त यदि फरार रहता है तो उसके खिलाफ फरारी की उद्घोषणा के लिए कोर्ट में अनुरोध किया जाएगा.

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