लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने लंबे समय से तबादले का इंतजार कर रहे राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों को बड़ी सौगात दी है. सरकार ने इन लोगों के तबादले के रास्ते खोल दिए हैं. शासन के निर्देश के अनुसार तबादलों के लिए आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 28 जून यानी आज से शुरू हो जाएगी. तबादलों के आवेदन की प्रक्रिया upsecgtt.upsdc.gov.in वेबसाइट पर दो जुलाई तक चलेगी. इसके लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग से दिशा-निर्देश भी जारी किए जा चुके हैं. उपमुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा का कहना है कि नई स्थानांतरण नीति के चलते इस प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी.
अपर मुख्य सचिव (माध्यमिक शिक्षा) आराधना शुक्ला ने जानकारी दी कि स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी बनाई गई है. आवेदन करते समय शिक्षक तबादले के लिए पांच विकल्प होंगे और स्थानांतरण नीति के अनुसार तय मानक व गुणांक के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जाएगी.
तबादले के लिए आवेदन करते समय 5 विकल्पों का कर सकते हैं चयन
- वेबसाइट पर दिखाए गए खाली पदों के सापेक्ष प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक अधिकतम 5 विकल्पों का वरीयता क्रम में चयन कर सकते हैं.
- स्थानान्तरण के लिए निर्धारित मानक एवं गुणांक के आधार पर प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों का वरीयताक्रम तैयार किया जायेगा. इसी आधार पर ऑनलाइन स्थानान्तरण आदेश जारी किये जायेंगे.
- ऐसे शिक्षक जो दिनांक 15 जुलाई 2021 को 1 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हैं, वह शिक्षक आनलाइन स्थानान्तरण के लिए आवेदन कर सकेंगे.
- शिक्षकों को ऑनलाइन आवेदन के प्रत्येक स्तर पूर्ण होने पर मोबाइल में संदेश भेजा जायेगा. स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने का संदेश भी उनके मोबाइल पर प्राप्त होगा, जिससे वह अपने लाॅगिन से स्थानान्तरण आदेश डाउनलोड कर सकेंगे.
इनको मिलेगी स्थानांतरण में वरीयता
- जिनके पति/पत्नी भारतीय सेना/वायु सेना/नौ सेना अथवा केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों (जैसे CRPF, ITBP तथा BSF में कार्यरत हैं तथा सीमा पर तैनात हैं) को स्थानान्तरण में गुणांक का लाभ प्रदान किया जायेगा.
- किसी गंभीर रोग(कैंसर,एचआईवी,किडनी,लीवर की समस्या) से ग्रसित होने पर तबादले में गुणांक का लाभ दिया जाएगा.
- 31 मार्च को 58 वर्ष की आयु पूर्ण होने की स्थिति में यदि पति और पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हैं तो दोनों को एक ही जनपद में तबादले के लिए गुणांक में लाभ दिया जाएगा.
- अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय/महाविद्यालय/तथा बेसिक शिक्षा के अधीन कार्यरत अध्यापकों को भी इन मानकों के अन्तर्गत उसी तरह गुणांक का लाभ दिया जायेगा.
- दिव्यांग को गुणांक का लाभ प्रदान किया जाएगा.
- अगर किसी शिक्षक के पत्नी/पति/बच्चे किसी दुर्घटना में शारीरिक रूप से अपंग हो गए हों या दिव्यांग हो या किसी गंभीर बीमारी (कैंसर/एचआईवी/किडनी/लीवर) से ग्रस्त हो ऐसी दशा में उनको भी स्थानान्तरण में गुणांक का लाभ प्रदान किया जायेगा.
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