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शस्त्र लाइसेंस के लिए अब करना होगा ऑनलाइन आवेदन: डीएम - crime in lucknow

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अब शस्त्रों के लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा. जिलाधिकारी ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि इसके लिए नेशनल डेटाबेस ऑफ आर्म्स लाइसेंस की बेवसाइट पर आवेदन करना होगा.

शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन
शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन.
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Published : Jul 21, 2020, 9:33 AM IST

लखनऊः गृह मंत्रालय के निर्देश पर शस्त्र लाइसेंस का आवेदन ऑनलाइन करना होगा. जिलाधिकारी कार्यालय में अब कोई भी आवेदन ऑफलाइन स्वीकार नहीं किया जाएगा. जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने यह आदेश दिया है. इस आदेश के बाद कलेक्ट्रेट में ऑफलाइन आवेदन करने पहुंचे कई आवेदकों को बैरंग लौटना पड़ा. बता दें कि अब लाइसेंस के लिए आवेदन नेशनल डेटाबेस ऑफ आर्म्स लाइसेंस की वेबसाइट पर ही करना होगा.

जारी किया जाएगा यूनिक आईडी नंबर

अभी तक जितने भी लाइसेंस बने हैं, उनके ब्योरे इस पोर्टल पर दर्ज कराने के बाद उनका यूनिक आईडी नंबर जारी किया जाएगा. इसका लाभ यह है कि देश के किसी भी राज्य में लाइसेंस का यूनिक आईडी नंबर दर्ज कर लाइसेंसिंग अथॉरिटी या पुलिस यह पता कर सकेगी कि लाइसेंस वैध है या अवैध.

जिलाधिकारी ने बताया कि इसके साथ-साथ अगर लाइसेंस निलंबित है, तो भी पता चल सकेगा. जिनके लाइसेंस इस वेबसाइट पर दर्ज नहीं हैं उनको निरस्त घोषित करने की तैयारी की जा रही है. नए लाइसेंस के लिए आवेदन करना है या लाइसेंस को निरस्त करवाना है, इससे संबंधित किसी भी प्रकार के आवेदन के लिए https://ndal-alis.gov.in पर जा सकते हैं. इस वेबसाइट पर नए लाइसेंस का विकल्प चुना जा सकता है.

लखनऊः गृह मंत्रालय के निर्देश पर शस्त्र लाइसेंस का आवेदन ऑनलाइन करना होगा. जिलाधिकारी कार्यालय में अब कोई भी आवेदन ऑफलाइन स्वीकार नहीं किया जाएगा. जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने यह आदेश दिया है. इस आदेश के बाद कलेक्ट्रेट में ऑफलाइन आवेदन करने पहुंचे कई आवेदकों को बैरंग लौटना पड़ा. बता दें कि अब लाइसेंस के लिए आवेदन नेशनल डेटाबेस ऑफ आर्म्स लाइसेंस की वेबसाइट पर ही करना होगा.

जारी किया जाएगा यूनिक आईडी नंबर

अभी तक जितने भी लाइसेंस बने हैं, उनके ब्योरे इस पोर्टल पर दर्ज कराने के बाद उनका यूनिक आईडी नंबर जारी किया जाएगा. इसका लाभ यह है कि देश के किसी भी राज्य में लाइसेंस का यूनिक आईडी नंबर दर्ज कर लाइसेंसिंग अथॉरिटी या पुलिस यह पता कर सकेगी कि लाइसेंस वैध है या अवैध.

जिलाधिकारी ने बताया कि इसके साथ-साथ अगर लाइसेंस निलंबित है, तो भी पता चल सकेगा. जिनके लाइसेंस इस वेबसाइट पर दर्ज नहीं हैं उनको निरस्त घोषित करने की तैयारी की जा रही है. नए लाइसेंस के लिए आवेदन करना है या लाइसेंस को निरस्त करवाना है, इससे संबंधित किसी भी प्रकार के आवेदन के लिए https://ndal-alis.gov.in पर जा सकते हैं. इस वेबसाइट पर नए लाइसेंस का विकल्प चुना जा सकता है.

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