लखनऊ: वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगने में आ रही दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है. अब परिवहन विभाग ने एचएसआरपी न लगे होने पर आरटीओ से संबंधित कामों पर लगी रोक को हटाने का भी निर्णय ले लिया है. फिलहाल अब एचएसआरपी वाहनों में तभी लगेगी जब सोसायटी ऑफ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स वेबसाइट बनाकर तैयार कर लेगा. इसी वेबसाइट से एचएसआरपी की बुकिंग भी शुरू होगी. ट्रांसपोर्ट कमिश्नर धीरज साहू ने एचएसआरपी से संबंधित दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं.
इन सभी कामों पर लगी रोक हटी
परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने बताया कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट की बुकिंग की सुविधा को अधिक उपयोगी बनाने के लिए सोसायटी ऑफ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स एक वेबसाइट विकसित कर रहा है. इस वेबसाइट के विकसित होने के बाद ही हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा. एचएसआरपी के स्थगन के बाद परिवहन कार्यालयों में स्वस्थता प्रमाण पत्र, पंजीयन प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति, स्वामित्व अंतरण, पता परिवर्तन, पंजीयन का नवीनीकरण, अनापत्ति प्रमाण पत्र, हाइपोथैकेशन पृष्ठांकन, हाइपोथैकेशन निरस्तीकरण, नया परमिट, परमिट की द्वितीय प्रति, परमिट नवीनीकरण, अस्थायी परमिट, विशेष परमिट, नेशनल परमिट और बीमा के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने वाले आवेदकों को हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की बुकिंग स्लिप प्रस्तुत करना भी अब अनिवार्य नहीं होगा.
इन वाहनों के कामों पर भी प्रतिबंध नहीं
ट्रांसपोर्ट कमिश्नर धीरज साहू के मुताबिक एक अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत और संचालित 7,500 किलोग्राम और उससे अधिक सकल यान भार क्षमता वाले सभी माल वाहनों में थर्ड रजिस्ट्रेशन मार्क सहित हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाए जाने के लिए समयसीमा अब फिर से निर्धारित की जाएगी. कार्यालय में इन वाहनों के कार्य भी अब पहले की ही तरह किए जाएंगे. इसी तरह विभिन्न मॉडल के वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट स्थापित कराए जाने के लिए निर्धारित समयसीमा सोसायटी ऑफ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से विकसित वेबसाइट के बाद ही निर्धारित होगी.