लखनऊ : गोमतीनगर में प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व ऊर्जा मंत्री पर दाऊद इब्राहिम और इकबाल मिर्ची (Dawood Ibrahim and Iqbal Mirchi) की कंपनी को बिजली विभाग के करोड़ों रुपए देने के कथित आरोप के मामले में दाखिल मानहानि के मुकदमे में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के वकीलों ने पूर्व ऊर्जा मंत्री श्रीकान्त शर्मा से जिरह की. श्रीकांत शर्मा द्वारा दाखिल उक्त मुकदमे में जिरह के बाद बचाव पक्ष की बहस पूरी हो गई. एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम अम्बरीश कुमार श्रीवास्तव (Special ACJM Ambrish Kumar Srivastava) ने मामले के अन्य गवाहों की गवाही दर्ज करने के लिए 13 दिसंबर की तारीख तय की है.
कोर्ट में श्रीकांत शर्मा ने 27 सितंबर 2012 को अपना बयान दर्ज करा कर कहा था कि अजय कुमार लल्लू यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष (Ajay Kumar Lallu, President of UP Congress) हैं. उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मंत्री के ऊपर झूठे और राजनीति से प्रेरित आरोप लगाए. कहा गया कि लल्लू ने प्रेस वार्ता में कहा है कि गरीब जनता की बिजली के कुछ सौ रुपए बकाया पर कटवा देने वाले मंत्री बिजली विभाग के खजाने से हजारों करोड़ रुपये देशद्रोही दाऊद इब्राहिम और इकबाल मिर्ची से जुड़ी कंपनियों को देते हैं.
पूर्व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा (Former Energy Minister Shrikant Sharma) ने कोर्ट में बयान दिया (statement in court) था कि लल्लू ने उनके संबंध में कहा है कि उन्होंने जो भी आरोप लगाए गए हैं उसकी जांच होनी चाहिए, लल्लू ने कहा था कि इस तथ्य की जांच की जाए कि सितंबर और अक्टूबर 2017 में ऊर्जा मंत्री किस उद्देश्य दुबई गए थे और वहां किन-किन लोगों से मुलाकात की.