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अलर्ट: यूपी में मास्क न पहनने पर वसूला जाएगा जुर्माना - कोरोना वायरस खबर

यूपी में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ रहे मरीजों की संख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने अनिवार्य रूप से मास्क लगाए जाने के कठोर निर्देश जारी किए हैं. मास्क का उपयोग न करने वाले लोगों से जुर्माने की अधिक राशि वसूल की जाएगी.

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बिना मास्क वालों पर सख्ती के चीफ सेक्रेटरी ने दिए आदेश
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Published : Jul 8, 2020, 2:58 AM IST

लखनऊ: कोरोना वायरस के लगातार बढ़ रहे मरीजों की संख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने अनिवार्य रूप से मास्क लगाए जाने के कठोर निर्देश जारी किए हैं. इसके साथ ही 3 दिन में मास्क की व्यवस्था सुनिश्चित करने की हिदायत दी गई है. मास्क का उपयोग न करने वाले लोगों के खिलाफ सख्ती करते हुए और अधिक जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की जाएगी.

मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने सभी कमिश्नर व डीएम को देर रात पत्र भेजकर यह निर्देश दिए हैं कि मास्क का उपयोग शत-प्रतिशत सुनिश्चित कराया जाए. 3 दिन के बाद बिना मास्क के घूमने वाले लोगों से बढ़ी हुई जुर्माने की धनराशि वसूली जाए. हालांकि बढ़ी हुई जुर्माने की राशि को लेकर मुख्य सचिव के पत्र में अभी कोई जिक्र नहीं किया गया है.

उत्तर प्रदेश में अभी तक मास्क का उपयोग न करने वाले लोगों के खिलाफ आपदा एक्ट के अंतर्गत 100 रुपया जुर्माना वसूली का प्रावधान है. मुख्य सचिव के पत्र के अनुसार जुर्माने की राशि बढ़ाने को लेकर अलग से आदेश जारी करने की बात कही गई है. हालांकि सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार मास्क का उपयोग न करने वाले वालों के खिलाफ सख्ती करते हुए पांच सौ रुपए जुर्माना वसूलने का प्रावधान करने का फैसला किया है.

मुख्य सचिव राजेंद्र प्रसाद तिवारी ने सभी अधिकारियों को भेजे आदेश में कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क के उपयोग को शत-प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए. जन सामान्य को इस संबंध में जागरूक भी किया जाए कि सभी व्यक्ति मास्क की व्यवस्था आगामी 3 दिन के भीतर सुनिश्चित कर लें. 3 दिनों के पश्चात मास्क का उपयोग न करने पर बढ़ी हुई दर पर अर्थदंड लगाया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिए आगे अलग से आदेश जारी किए जा रहे हैं.

मुख्य सचिव ने कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर जहां अत्यधिक भीड़ होती है. जिनमें बाजार मंडी अस्पताल आदि स्थानों पर लाउडस्पीकर की व्यवस्था की जाए तथा निरंतर उद्घोषणा कर लोगों को सतर्क किया जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए.

इसके साथ ही सर्विलांस टीम की पूरी सक्रियता से घर-घर जाकर जांच कराई जाए तथा इसकी समीक्षा प्रतिदिन वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर की जाए. साथ ही शासकीय कार्यालयों में संक्रमण से बचाव के लिए विशेष सावधानी बरती जाए. आवश्यकतानुसार समूह ग एवं घ के कर्मचारियों को रोस्टर के अनुसार अपने घर से ही कार्य करने की अनुमति दी जा सकती है. जिससे कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन हो सके.

मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने कहा है कि वर्षा के दौरान बीमारियों पर नियंत्रण हेतु सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता रखना अत्यंत आवश्यक है. सभी नगरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकारियों से सघन निरीक्षण कराते हुए स्वच्छता एवं शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए.

लखनऊ: कोरोना वायरस के लगातार बढ़ रहे मरीजों की संख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने अनिवार्य रूप से मास्क लगाए जाने के कठोर निर्देश जारी किए हैं. इसके साथ ही 3 दिन में मास्क की व्यवस्था सुनिश्चित करने की हिदायत दी गई है. मास्क का उपयोग न करने वाले लोगों के खिलाफ सख्ती करते हुए और अधिक जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की जाएगी.

मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने सभी कमिश्नर व डीएम को देर रात पत्र भेजकर यह निर्देश दिए हैं कि मास्क का उपयोग शत-प्रतिशत सुनिश्चित कराया जाए. 3 दिन के बाद बिना मास्क के घूमने वाले लोगों से बढ़ी हुई जुर्माने की धनराशि वसूली जाए. हालांकि बढ़ी हुई जुर्माने की राशि को लेकर मुख्य सचिव के पत्र में अभी कोई जिक्र नहीं किया गया है.

उत्तर प्रदेश में अभी तक मास्क का उपयोग न करने वाले लोगों के खिलाफ आपदा एक्ट के अंतर्गत 100 रुपया जुर्माना वसूली का प्रावधान है. मुख्य सचिव के पत्र के अनुसार जुर्माने की राशि बढ़ाने को लेकर अलग से आदेश जारी करने की बात कही गई है. हालांकि सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार मास्क का उपयोग न करने वाले वालों के खिलाफ सख्ती करते हुए पांच सौ रुपए जुर्माना वसूलने का प्रावधान करने का फैसला किया है.

मुख्य सचिव राजेंद्र प्रसाद तिवारी ने सभी अधिकारियों को भेजे आदेश में कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क के उपयोग को शत-प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए. जन सामान्य को इस संबंध में जागरूक भी किया जाए कि सभी व्यक्ति मास्क की व्यवस्था आगामी 3 दिन के भीतर सुनिश्चित कर लें. 3 दिनों के पश्चात मास्क का उपयोग न करने पर बढ़ी हुई दर पर अर्थदंड लगाया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिए आगे अलग से आदेश जारी किए जा रहे हैं.

मुख्य सचिव ने कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर जहां अत्यधिक भीड़ होती है. जिनमें बाजार मंडी अस्पताल आदि स्थानों पर लाउडस्पीकर की व्यवस्था की जाए तथा निरंतर उद्घोषणा कर लोगों को सतर्क किया जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए.

इसके साथ ही सर्विलांस टीम की पूरी सक्रियता से घर-घर जाकर जांच कराई जाए तथा इसकी समीक्षा प्रतिदिन वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर की जाए. साथ ही शासकीय कार्यालयों में संक्रमण से बचाव के लिए विशेष सावधानी बरती जाए. आवश्यकतानुसार समूह ग एवं घ के कर्मचारियों को रोस्टर के अनुसार अपने घर से ही कार्य करने की अनुमति दी जा सकती है. जिससे कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन हो सके.

मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने कहा है कि वर्षा के दौरान बीमारियों पर नियंत्रण हेतु सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता रखना अत्यंत आवश्यक है. सभी नगरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकारियों से सघन निरीक्षण कराते हुए स्वच्छता एवं शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए.

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