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CAA Protest: सरकारी संपत्ति के नुकसान का हर्जाना न देने पर हुई पहली गिरफ्तारी - citizenship amendment law

राजधानी लखनऊ में 19 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में सरकारी संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचाया गया था. सीएम योगी ने उपद्रवियों से संपत्ति के नुकसान की भरपाई के आदेश दिए थे, जिसके बाद 21 लाख 76 हजार रुपये जुर्माना न भरने पर शुक्रवार को एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है.

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सीएए प्रदर्शन के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोपी गिरफ्तार.
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Published : Jul 4, 2020, 7:56 AM IST

लखनऊ: नागरिकता संशोधन कानून के विरुध हिंसक विरोध-प्रदर्शन में शामिल एक आरोपी को हर्जाना न देने पर गिरफ्तार किया गया है. हिंसक प्रदर्शन में तोड़फोड़ और सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई के लिए आरोपी को नोटिस दी गई थी. हर्जाना न देने पर यह पहली गिरफ्तारी हुई है.

सदर तहसीलदार ने दी जानकारी

सदर तहसीलदार शंभू शरण ने इस गिरफ्तारी पर बताया कि आरोपी मोहम्मद कलीम पुत्र शमसुद्दीन के खिलाफ अपर जिलाधिकारी ट्रांस गोमती विश्व भूषण मिश्र की कोर्ट से आरसी जारी की गई थी. उन्होंने बताया कि आरोपी पर जुर्माने की 21 लाख 76 हजार रुपये की धनराशि बकाया थी, जिसकी भरपाई न करने पर उसकी गिरफ्तारी की गई है. भिटौली चौराहा जानकीपुरम निवासी मोहम्मद कलीम को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया.

बता दें, पिछले साल 19 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में सरकारी संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचाया गया था. इसके तहत 57 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश हुए थे. जारी हिंसक-प्रदर्शन में शामिल 57 आरोपियों के खिलाफ 4 मजिस्ट्रेटों की कोर्ट से जुर्नाना राशि वसूलने के आदेश जारी किए गए थे. सामूहिक दायित्व के आधार पर 1.55 करोड़ रुपये के नुकसान की भरपाई के लिए आरसी जारी की गई थी. 30 जून से अब तक चार आरोपियों की संपत्ति कुर्क की गई है, जिनकी नीलामी 16 जुलाई को होगी.

सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने हिंसक प्रदर्शन में हुए नुकसान की भरपाई के लिए आरोपियों की संपत्ति को जब्त करने के निर्देश दिए थे. उन्होंने कहा था कि नुकसान की भरपाई हिंसा में शामिल लोग ही करेंगे.

लखनऊ: नागरिकता संशोधन कानून के विरुध हिंसक विरोध-प्रदर्शन में शामिल एक आरोपी को हर्जाना न देने पर गिरफ्तार किया गया है. हिंसक प्रदर्शन में तोड़फोड़ और सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई के लिए आरोपी को नोटिस दी गई थी. हर्जाना न देने पर यह पहली गिरफ्तारी हुई है.

सदर तहसीलदार ने दी जानकारी

सदर तहसीलदार शंभू शरण ने इस गिरफ्तारी पर बताया कि आरोपी मोहम्मद कलीम पुत्र शमसुद्दीन के खिलाफ अपर जिलाधिकारी ट्रांस गोमती विश्व भूषण मिश्र की कोर्ट से आरसी जारी की गई थी. उन्होंने बताया कि आरोपी पर जुर्माने की 21 लाख 76 हजार रुपये की धनराशि बकाया थी, जिसकी भरपाई न करने पर उसकी गिरफ्तारी की गई है. भिटौली चौराहा जानकीपुरम निवासी मोहम्मद कलीम को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया.

बता दें, पिछले साल 19 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में सरकारी संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचाया गया था. इसके तहत 57 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश हुए थे. जारी हिंसक-प्रदर्शन में शामिल 57 आरोपियों के खिलाफ 4 मजिस्ट्रेटों की कोर्ट से जुर्नाना राशि वसूलने के आदेश जारी किए गए थे. सामूहिक दायित्व के आधार पर 1.55 करोड़ रुपये के नुकसान की भरपाई के लिए आरसी जारी की गई थी. 30 जून से अब तक चार आरोपियों की संपत्ति कुर्क की गई है, जिनकी नीलामी 16 जुलाई को होगी.

सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने हिंसक प्रदर्शन में हुए नुकसान की भरपाई के लिए आरोपियों की संपत्ति को जब्त करने के निर्देश दिए थे. उन्होंने कहा था कि नुकसान की भरपाई हिंसा में शामिल लोग ही करेंगे.

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