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लखनऊ: 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खुलेगा सचिवालय

योगी सरकार ने सचिवालय में 50 प्रतिशत कर्मचारियों को हर दिन बुलाने का निर्णय लिया है. इसके लिए रोटेशन के आधार पर रोस्टर भी तैयार किया जा रहा है. सचिवालय प्रशासन की ओर से एक संशोधित आदेश भी जारी किया गया है.

secretariat
सचिवालय, फाइल फोटो.
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Published : May 25, 2020, 8:23 AM IST

लखनऊ: प्रदेश सरकार ने सचिवालय के आधे कर्मचारियों को हर रोज कार्यालय बुलाने का फैसला किया है. सचिवालय प्रशासन की ओर से एक संशोधित आदेश भी जारी किया गया है. अपर मुख्य सचिव सचिवालय प्रशासन महेश कुमार गुप्ता ने बताया कि कोरोना वायरस वैश्विक महामारी को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन जारी है. इस सिलसिले में 21 अप्रैल 2020 को एक शासनादेश जारी किया गया था, जिसमें सचिवालय कर्मचारियों की उपस्थिति को एक तिहाई तक सीमित कर दिया गया था.

govt notice
नोटिस.

महेश कुमार गुप्ता ने आगे बताया कि अब तक विभिन्न विभागों में अधिकारियों को निर्देश था कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के एक तिहाई को काम करने के लिए बुलाएं. वहीं बाकी कर्मचारियों को घर पर रहकर काम करने की सलाह दी गई थी. उन्होंने बताया कि 21 अप्रैल के उक्त शासनादेश में संशोधन किया गया है. आदेश के अनुसार अब सचिवालय के सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव से लेकर अनुभाग अधिकारी लॉकडाउन में अपने कार्यालय में समय से उपस्थित रहकर दायित्वों का निर्वाह करेंगे.

इसी के साथ अधीनस्थ अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी रोस्टर के अनुसार कार्यालय में बुलाए जाएंगे. विभाग के प्रमुख अधिकारी यह ध्यान रखेंगे कि हर रोज अधीनस्थ अधिकारी /कर्मचारियों को 50 प्रतिशत की संख्या में ही बुलाया जाए. शेष 50 प्रतिशत को अगले दिन के रोस्टर में बुलाया जाएगा. उन्होंने बताया कि आधे कर्मचारियों को हर रोज कार्यालय बुलाने का नियम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है.

लखनऊ: प्रदेश सरकार ने सचिवालय के आधे कर्मचारियों को हर रोज कार्यालय बुलाने का फैसला किया है. सचिवालय प्रशासन की ओर से एक संशोधित आदेश भी जारी किया गया है. अपर मुख्य सचिव सचिवालय प्रशासन महेश कुमार गुप्ता ने बताया कि कोरोना वायरस वैश्विक महामारी को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन जारी है. इस सिलसिले में 21 अप्रैल 2020 को एक शासनादेश जारी किया गया था, जिसमें सचिवालय कर्मचारियों की उपस्थिति को एक तिहाई तक सीमित कर दिया गया था.

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नोटिस.

महेश कुमार गुप्ता ने आगे बताया कि अब तक विभिन्न विभागों में अधिकारियों को निर्देश था कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के एक तिहाई को काम करने के लिए बुलाएं. वहीं बाकी कर्मचारियों को घर पर रहकर काम करने की सलाह दी गई थी. उन्होंने बताया कि 21 अप्रैल के उक्त शासनादेश में संशोधन किया गया है. आदेश के अनुसार अब सचिवालय के सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव से लेकर अनुभाग अधिकारी लॉकडाउन में अपने कार्यालय में समय से उपस्थित रहकर दायित्वों का निर्वाह करेंगे.

इसी के साथ अधीनस्थ अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी रोस्टर के अनुसार कार्यालय में बुलाए जाएंगे. विभाग के प्रमुख अधिकारी यह ध्यान रखेंगे कि हर रोज अधीनस्थ अधिकारी /कर्मचारियों को 50 प्रतिशत की संख्या में ही बुलाया जाए. शेष 50 प्रतिशत को अगले दिन के रोस्टर में बुलाया जाएगा. उन्होंने बताया कि आधे कर्मचारियों को हर रोज कार्यालय बुलाने का नियम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है.

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