लखनऊ: कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से उत्तर प्रदेश सचिवालय में रोस्टर प्रणाली से कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी. उप सचिव से लेकर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों को रोज दफ्तर आना होगा. वहीं अनुसचिव से लेकर अन्य कर्मचारियों को 50 फीसदी ही बुलाया जाएगा. घर पर रहकर काम करने वाले कर्मचारी कार्यालय के संपर्क में रहेंगे. सचिवालय प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव हेमंत राव ने इस संबंध में सभी विभागों को आदेश जारी कर दिया है.
50 फीसदी कर्मचारी आएंगे दफ्तर और करेंगे वर्क फ्रॉम होम
जारी आदेश में सभी सचिव, प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव को इस व्यवस्था को लागू करने के लिए कहा गया है. आदेश के मुताबिक, कार्यालय में अनुसचिव स्तर के अधिकारी और तैनात कर्मचारियों की संख्या में से 50 प्रतिशत लोगों को ही एक समय में कार्यालय बुलाया जाएगा. अन्य 50 प्रतिशत कर्मचारी घर से ही काम करेंगे. इसके लिए कर्मचारियों का रोस्टर तय किया जाएगा. सचिवालय प्रशासन विभाग की तरफ से सलाह दी गई है कि वह अपने यहां कार्यरत कर्मचारियों का साप्ताहिक रोस्टर इस प्रकार बना लें कि ऐसे कर्मचारी वैकल्पिक सप्ताह में कार्यालय आएं.
सचिवालय में तीन शिफ्ट में होगा काम
कार्यालय आने वाले कर्मचारियों को चिन्हित करते समय घर से दूरी एवं उपयोग किए जाने वाले स्वयं के साधनों का भी ध्यान रखा जाएगा. उप सचिव एवं इससे उच्च स्तर के अधिकारी नियमित रूप से कार्यालय में उपस्थित रहेंगे. सचिवालय में विभिन्न विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों के सचिवालय में काम करने का समय भी तीन शिफ्टों में बांटा गया है. पहली शिफ्ट सुबह 9 से शाम 5:30 बजे, दूसरी शिफ्ट सुबह 9:30 से शाम 6:00 बजे और तीसरी शिफ्ट सुबह 10:00 से शाम 6:30 बजे तक चलेगी.
दिव्यांग एवं गर्भवती महिलाओं को घर से काम करने की छूट
रोस्टर के अनुसार, घर से काम करने वाले कर्मचारी इस अवधि में अपने मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से कार्यालय के संपर्क में बने रहेंगे. उन्हें आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय बुलाया जा सकेगा. शारीरिक रूप से दिव्यांग कर्मचारियों एवं गर्भवती महिलाओं को घर से काम करने की सुविधा दी गई है. इस अवधि में इन्हें भी अपने मोबाइल के माध्यम से कार्यालय के संपर्क में रहना होगा, ताकि आवश्यक होने पर उन्हें कार्यालय बुलाया जा सके. कोरोना संक्रमण से बचाव और सैनिटाइजेशन के कार्य में लगे कर्मचारियों और आकस्मिक सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे.