लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में यूपी गो-वध निवारण (संशोधन) अध्यादेश 2020 के प्रारूप समेत 15 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है. प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए इनवेस्ट यूपी, निवेश प्रोत्साहन एवं सुविधा एजेंसी के गठन को स्वीकृति प्रदान की गई है. इसके साथ ही उद्योग बंधु को अपग्रेड और सुदृढ़ बनाने का फैसला हुआ.
उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017, निजी औद्योगिक पार्कों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन योजना उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग तथा लॉजिस्टिक्स नीति 2018 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है.
राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत कार्यों की अनुमन्यता संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब और निराश्रित परिवारों को मदद दी जाएगी. गो संरक्षण केंद्रों के लिए विभिन्न कार्य अनुमन्य किए गए.
यूपी औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के अंतर्गत राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए 2012 से संचालित योजनाओं में इंसेंटिव के रूप में एस जीएसटी की प्रतिपूर्ति की सुविधा के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया के निर्धारण का प्रस्ताव अनुमोदित हुआ है.
राजकीय मेडिकल कॉलेजों में संविदा के आधार पर चयन के लिए चिकित्सा शिक्षकों की अधिकतम आयु सीमा में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.
प्राविधिक शिक्षा विभाग में रिक्त प्रवक्ता के पदों पर मानदेय संविदा के आधार पर, वहीं सेवानिवृत्त शिक्षकों से अध्यापन कार्य किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.
वर्ष 2020-21 में 25 करोड़ पौधरोपण के लिए समस्त शासकीय विभागों को उद्यान विभाग की पौधशालाओं से नि:शुल्क पौधे उपलब्ध कराने के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ है.
नोएडा इंटरनेशनल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट जेवर के निर्माण के लिए कंसेशन एग्रीमेंट साइन किए जाने के लिए निर्धारित समय सीमा में विस्तार के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी मिली है.
गाजियाबाद मोदीनगर में निर्माणाधीन एमएस/आईनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को उत्तर प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों तथा अस्पतालों में लिक्विड ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए 400 किलो लीटर जल शर्तों के साथ प्रतिदिन उपलब्ध कराने के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.
लोक निर्माण विभाग के भवन निर्माण कार्यों में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्गत जनरल कंडीशन आफ कॉन्ट्रैक्ट 2019 कंस्ट्रक्शन वर्क्स के प्रयोग के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी मिली है.
लोक निर्माण विभाग में पांच करोड़ या उससे अधिक लागत के कार्यों में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में प्रचलित स्टैंडर्ड बिल्डिंग डॉक्यूमेंट प्रोक्योरमेंट ऑफ सिविल वर्क्स को अंगीकृत करने का निर्णय लिया गया है.
लखनऊ-बलिया राज मार्ग संख्या 34 के आजमगढ़ से मऊ तक फोरलेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य के लिए पुनरीक्षित लागत 43294.90 लाख रुपये की मंजूरी.
जिला पंचायतों के लेखाकारों का द्विस्तरीय ढांचा बनाए रखने एवं लेखाकार के पद को कार्य अधिकारी के पोषक संवर्ग में पूर्व की भांति यथावत बनाए रखने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है.