लखनऊ: साथी मज़दूर की नाबालिग बेटी को अकेला पाकर दुराचार करने के आरोपी राजू अंसारी को दोषी ठहराते हुए पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश आशुतोष कुमार सिंह ने दस साल की क़ैद और साठ हज़ार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है. कोर्ट ने जुर्माने की सारी रक़म पीड़िता को देने का आदेश दिया है.
कोर्ट में सरकारी वकील अनुपमा श्रीवास्तव और विनय कुमार ने तर्क दिया कि इंदिरा नगर में 20 अप्रैल 2018 को मामले कि रिपोर्ट दर्ज कराकर वादिनी ने बताया था कि घटना वाले दिन वादिनी काम से गई थी और घर पर उसकी 12 वर्ष की पुत्री अकेली थी. बताया गया कि इसी बीच वादिनी के पति के साथ छत ढलाई का काम करने वाला राजू अंसारी उसके घर आया और ज़बरदस्ती नाबालिग के साथ दुराचार करने ल., इसी बीच पड़ोसी के आ जाने और शोर मचाने पर आरोपी पड़ोसी को धक्का देकर भाग गया. इस मामले में कोर्ट ने दोषी को दस साल कैद की सजा सुना दी.
टूर कंपनी के विरुद्ध परिवाद
टूर पैकेज के जरिए धोखाधड़ी कर रकम ऐंठने के कथित मामले में टूर ऑपरेटर कंपनी हॉलीडे शेपर्स के विरुद्ध अदालत में एक परिवाद दाखिल किया गया है. इस परिवाद में कंपनी के साथ ही इसके निदेशक राजेश शर्मा, अलंकार मिश्र, पल्लवी चोपड़ा व शोभित राज चोपड़ा को भी विपक्षी पक्षकार बनाया गया है. परिवाद में इन विपक्षीगणों को मुकदमे के विचारण के लिए तलब कर दंडित करने की मांग की गई है. यह परिवाद रियाज अहमद की ओर से वकील वीर बहादुर श्रीवास्तव ने दाखिल किया है. परिवाद में आरोप लगाया गया है कि जून, 2023 में विपक्षीगणों ने एक साजिश के तहत वियतनाम टूर के आकर्षक पैकेज का हवाला देकर वकील रियाज अहमद से करीब 50 हजार रुपए हड़प लिए.
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