ललितपुर: जनसूचना की जानकारी देना एक मजाक बन के रह गया है. जिले के अधिकारी मांगे जाने पर जन सूचना उपलब्ध नहीं कराते हैं. ललितपुर में बेसिक शिक्षा अधिकारी को जनसूचना न देना महंगा पड़ गया. ग्राम बिरधा के रहने वाले गौरव पाराशर ने जनसूचना अधिनियम 2005 के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण सूचना मांगी थी.
बेसिक शिक्षा अधिकारी ललितपुर ने यह सूचना नहीं दी. इस कारण राज्य सूचना आयुक्त किरण बाला चौधरी (State Information Commissioner Kiran Bala Choudhary) ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रामप्रवेश पर 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया और उनके वेतन से इसकी वसूली करने के आदेश दिये.
नगर सुधार समिति के अध्यक्ष गौरव पाराशर ने बताया कि शिक्षा विभाग से जनसूचना अधिनियम 2005 के अनुसार महत्वपूर्ण सूचना मांगी थी.बेसिक शिक्षा विभाग ने सूचना नहीं दी. राज्यसूचना आयोग में इस कि सुनवाई भी हुई, लेकिन जनसूचना अधिकारी/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ललितपुर उपस्थित नहीं हुए और सूचना आयोग के निर्देशों के अवहेलना की.
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उनसे लिखित स्पष्टीकरण मांगा गया. दोषी पाये जाने पर जनसूचना अधिनियम 2005 के धारा 20(1) के अंर्तगत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रामप्रवेश पर अलग-अलग आवेदन पत्र पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया.
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