ललितपुर: जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए डीएम योगेश कुमार शुक्ल ने आदेश जारी किए हैं. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये डीएम ने पूरे जिले की सीमाओं में आगामी आदेश तक प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी किये हैं.
जिले में टोटल लॉकडाउन घोषित
टोटल लॉकडाउन में किसी भी व्यक्ति को शाम 07 बजे से सुबह 07 बजे तक अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी. जिले की सभी सीमाएं सील की जाती हैं. साथ ही किसी भी माध्यम सड़क और रेल से जिले की सीमा में बाहरी लोगों का आगमन बिना वैध पास प्रतिबन्धित किया गया है.
बाहर से आने वाले को देनी होगी सूचना
जिले में निवासरत नागरिकों को घर से बाहर जाने पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा. प्रत्येक व्यक्ति को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने हेतु 02 मीटर दूरी बनानी होगी. किसी भी क्षेत्र में भीड़ एकत्रित नहीं होगी. वहीं विदेशों और अन्य राज्यों, शहरों से आने वाले व्यक्तियों का यह दायित्व होगा कि वे इसकी सूचना अपने निकटवर्ती अस्पताल के चिकित्साधिकारियों और संबंधित थाने को फोन के माध्यम से दें. उन्हें स्वास्थ्य परीक्षण के बाद 14 दिनों तक क्वारंटाइन रहना होगा.
बिना पास के आवागमन प्रतिबंधित
जिले में कोई भी राजकीय, निजी, पब्लिक, टैम्पो, ई-रिक्शा इत्यादि समस्त प्रकार के वाहनों का बिना पास के किसी भी प्रकार का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा. जिले में निवासरत नागरिकों को जिले की सीमा से बाहर जाने के लिये ऑनलाइन पास लेना होगा. प्रदेश की सीमा के बाहर आने-जाने के लिए जनसुनवाई पोर्टल पर पास लेना होगा. किसी व्यक्ति को घर से जिले के सीमा क्षेत्र में जाने के लिये सम्बंधित उप जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त करनी होगी. प्रदेश की सीमा के भीतर जाने हेतु अपर जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त करनी होगी.
प्रतिबंध निम्नलिखित परिस्थितियों में मुक्त रहेंगे
इमरजेंसी ड्यूटी वाले सरकारी कर्मचारी केवल ड्यूटी के मतलब से टोटल लॉकडाउन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे, लेकिन कर्मचारियों को अपने साथ विभागीय आईडी कार्ड रखना अनिवार्य होगा. वहीं घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता और न्यूज पेपर हॉकर, मण्डी में उत्पादन लाने वाले कृषक, गेंहू क्रय केन्द्र पर जाने वाले कृषक प्रातः 07 बजे से शाम 07 बजे तक टोटल लॉकडाउन से मुक्त रहेंगे.
आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता रहेगी जारी
मास्क, सैनिटाइजर, दवाइयां, गैस, पेट्रोल इत्यादि आवश्यक वस्तुओं को परिवहन करने वाले और भूसा ढुलाई में लगे वाहनों का प्रवेश व निकासी जारी रहेगी. वहीं आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योगों एवं उसमें कार्य करने वाले कर्मचारियों को अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)/सम्बंधित उप जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त करने के बाद प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे.
उल्लघंन पर कार्रवाई
आदेश में कहा गया है कि परिस्थितियों की संवेदनशीलता कुछ इस प्रकार है कि समय के अभाव के कारण उनको जिन्हें कि यह आदेश अभिप्रेत है, व्यक्तिगत रूप से सुना जाना सम्भव नहीं है. अतः यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है, जो कि 16.05.2020 से 30.05.2020 तक प्रभावी होगा और आदेशों का उल्लघंन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध IPC की धारा 188 के अन्तर्गत कार्रवाई की जायेगी.
ये भी पढ़ें- ललितपुर: सांसद अनुराग शर्मा ने कम्युनिटी किचन का किया निरीक्षण