ललितपुर: वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए 4 मई से देशव्यापी लॉकडाउन का तीसरा चरण प्रारंभ हो चुका है और ललितपुर जिले को ग्रीन जोन में रखा गया है,. इसके मद्देनजर लॉकडाउन के तीसरे चरण में जिले में दुकानों के संचालन के सम्बंध में डीएम योगेश कुमार शुक्ल ने निर्देश जारी किए हैं. डीएम ने कहा कि जिले में विद्युत उपकरण, खाद्यान सामग्री और बुक्स की दुकानें पूर्व में निर्धारित समयानुसार ही खुलेंगी और अन्य दुकानें जारी किए गए निर्देशों के क्रम में क्रमबद्ध तरीके से और निर्धारित दिन ही खुलेंगी. कोई भी दुकानदार यदि नियमों का उल्लंघन करता है या समय से अधिक दुकान खोलता पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी.
4 मई से देशव्यापी लॉकडाउन का तीसरा चरण प्रारंभ हो चुका है. अब तक केवल डीएम के निर्देश पर जिले में सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक बुक्स (किताबों) की दुकान और दोपहर 1 से 4 बजे तक विद्युत उपकरण की दुकानें खुल रही थीं लेकिन 5 मई से अन्य दुकान खोले जाने के संबंध में डीएम और व्यापारियों की सहमति के बाद अन्य दुकानों को क्रमबद्ध तरीके से खोलने का निर्णय लिया गया है.
निम्न दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ही खोली जाएंगी.
टाइल्स, हैण्डपम्प, सैनेटरी, सरिया, लोहा, पेण्ट्स की दुकानें, गुम्मा (ईंटें) बजरी, सीमेण्ट, ऑप्टीशियन, गैस, चूल्हा रिपेयरिंग, पंक्चर टायर ट्यूब, लकड़ी, कोयला एवं पत्थर की टालें, ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स एवं सर्विस सेण्टर, कंप्यूटर, फोटो स्टेट, मोबाईल, मोबाईल रिपेयरिंग, प्रिंटिंग प्रेस, टेण्ट हाउस, वेल्डिंग एवं खराद मशीनों की दुकानें.
निम्न दुकानें मंगलवार, बृहस्पतिवार व शनिवार के दिन प्रातः 11.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक खुली रहेंगी.
कपड़े की दुकानें (रेडीमेड कपड़ा, साड़ी, कपड़ा, फैन्सी स्टोर, टेलर की दुकानें) यदि उपरोक्त दिवसों में जिस क्षेत्र में साप्ताहिक बन्दी नियत है, तो उक्त दिवस के स्थान पर रविवार के दिन प्रतिष्ठान खोले जायेंगे.
निम्न दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार के दिन प्रातः 11.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक खुली रहेंगी.
सोना-चांदी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, घड़ी, बर्तन, जनरल स्टोर, कांच की चूंडि़यां, जूते की दुकान, क्रॉकरी की दुकानें.यदि उपरोक्त दिवसों में जिस क्षेत्र में साप्ताहिक बन्दी नियत है,तो उक्त दिवस के स्थान पर रविवार के दिन प्रतिष्ठान खोले जायेंगे.
5 ग्राहक से अधिक नहीं होंगे उपस्थित
इसके साथ ही निर्देशानुसार दुकानों पर एक समय में 5 ग्राहकों से अधिक उपस्थित नहीं होंगे. फुटकर विक्रेताओं एवं ग्राहकों के लिए फेस मास्क अथवा फेस कवर अनिवार्य होगा. फुटकर दुकान एवं इसके आस-पास अथवा किसी सार्वजनिक स्थल पर मदिरापान निषिद्ध होगा. समस्त थोक एवं फुटकर अनुज्ञापनों पर शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा कोविड-19 की रोकथाम हेतु निर्गत दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा.
दुकानदार के विरुद्ध होगी कार्रवाई
यदि उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जाता है और दुकान के समक्ष भीड़ इकट्ठा होती है तो सम्बन्धित दुकान का अनुज्ञापन निरस्त कर दिया जायेगा. सभी दुकानदारों द्वारा निर्धारित समय और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दुकाने खोली जाएंगी, अन्यथा की स्थिति में सम्बंधित दुकानदार के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी.
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