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ललितपुर: जिला कारागार से 34 विचाराधीन बंदियों की रिहाई - कोविड 19 खबर

उत्तर प्रदेश के ललितपुर में सात वर्ष तक की सजा काटने वाले कुल 34 बंदियों को रिहा किया गया है. बता दें कि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था.

जिला कारागार से 34 विचाराधीन कैदियों की रिहाई.
जिला कारागार से 34 विचाराधीन कैदियों की रिहाई.
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Published : Apr 2, 2020, 7:09 AM IST

ललितपुर: सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार बुधवार को जिला कारागार से सात वर्ष तक की सजा वाले 34 विचाराधीन बंदियों को रिहा किया गया है. इनको 8 सप्ताह की अंतरिम जमानत पर पेरोल पर रिहा किया गया.

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते सात वर्ष से कम सज़ा के मामले में संबंधित विचाराधीन बंदियों को आठ सप्ताह के अंतरिम जमानत पर छोड़ा गया.

इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष व जनपद न्यायाधीश मदनलाल निगम के साथ अपर जिला जज एससी एसटी एक्ट जगदीश कुमार, अपर जिला जज डकैती अजयपाल सिंह, अपर जिला जज पाक्सो निर्भय प्रकाश जिला कारागार में मौजूद थे.

ललितपुर: सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार बुधवार को जिला कारागार से सात वर्ष तक की सजा वाले 34 विचाराधीन बंदियों को रिहा किया गया है. इनको 8 सप्ताह की अंतरिम जमानत पर पेरोल पर रिहा किया गया.

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते सात वर्ष से कम सज़ा के मामले में संबंधित विचाराधीन बंदियों को आठ सप्ताह के अंतरिम जमानत पर छोड़ा गया.

इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष व जनपद न्यायाधीश मदनलाल निगम के साथ अपर जिला जज एससी एसटी एक्ट जगदीश कुमार, अपर जिला जज डकैती अजयपाल सिंह, अपर जिला जज पाक्सो निर्भय प्रकाश जिला कारागार में मौजूद थे.

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