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लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्र की जमानत अर्जी पर अब 3 नवंबर को होगी सुनवाई - लखीमपुर खीरी ताजा खबर

लखीमपुर खीरी में हुए तिकुनिया हिंसा कांड के मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर आज फिर तारीख मिली है. अब आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर 3 नवंबर को सुनवाई होगी.

लखीमपुर खीरी हिंसा कांड
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Published : Oct 28, 2021, 11:59 AM IST

Updated : Oct 28, 2021, 2:09 PM IST

लखीमपुर खीरी: तिकुनिया हिंसा कांड के मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर आज फिर तारीख मिली है. अब आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर 3 नवंबर को सुनवाई होगी. सीजेएम कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद जिला जज की कोर्ट में आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी डाली गई थी.

लखीमपुर खीरी तिकुनिया हिंसा कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद उनके अधिवक्ता ने 13 अक्टूबर को सीजेएम कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी. सीजेएम ने सुनवाई के बाद अर्जी खारिज कर दी थी. उसके बाद आशीष ने 21 अक्टूबर को जिला जज मुकेश मिश्रा के यहां अपनी जमानत अर्जी दाखिल की. जिस पर जिला जज मुकेश मिश्रा ने सुनवाई के लिए 28 अक्टूबर की तारीख दी थी. आज फिर आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर जिला जज ने सुनवाई के लिए 3 नवंबर की तारीख दी है. अब आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर 3 नवंबर को सुनवाई होगी.

इसे भी पढ़ें-लखीमपुर खीरी हिंसाः बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या के आरोप में दो आरोपी गिरफ्तार

वहीं तिकुनिया हिंसा कांड में किसानों की मौत के आरोपी आशीष पांडेय और लवकुश राणा ने बुधवार को जिला जज की कोर्ट में अपनी जमानत के लिए अर्जी दाखिल की है. जिला जज ने अर्जी पर सुनवाई के लिए 3 नवंबर की तारीख मुकर्रर की है.

वहीं, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर तिकुनिया कांड के 13 गवाहों के बयान बुधवार को अदालत में दर्ज कराए गए. अदालत में अब तक 46 प्रत्यक्षदर्शी किसानों के बयान धारा 164 के तहत दर्ज कराए जा चुके हैं. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गवाहों की सुरक्षा पर एसआईटी और जिला पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है. अतिसंवेदनशील और अहम गवाहों को चिन्हित कर उनको सुरक्षा बंदोबस्त किया जा रहा है. डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल के साथ क्राइम ब्रांच और जिला पुलिस ने गवाहों की सुरक्षा पर मंथन शुरू कर दिया है.

दरअसल, 3 अक्टूबर को हादसे के बाद उपजी हिंसा में 3 किसानों और एक पत्रकार की मौत के साथ ही 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं और मंत्री के ड्राइवर की भी मौत हो गई थी. इस मामले में 4 अक्टूबर को किसान जगजीत सिंह की तहरीर पर मुख्य आरोपी केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा पर धारा 302, 304 आईपीसी समेत तमाम गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था. सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद पुलिस ने 7 अक्टूबर को केंद्रीय गृहराज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के घर के बाहर नोटिस चस्पा कर 8 अक्टूबर को सुबह 10 बजे पुलिस लाइंस में संबंध किया था. इसके बाद 9 अक्टूबर को आशीष मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था.

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लखीमपुर खीरी: तिकुनिया हिंसा कांड के मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर आज फिर तारीख मिली है. अब आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर 3 नवंबर को सुनवाई होगी. सीजेएम कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद जिला जज की कोर्ट में आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी डाली गई थी.

लखीमपुर खीरी तिकुनिया हिंसा कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद उनके अधिवक्ता ने 13 अक्टूबर को सीजेएम कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी. सीजेएम ने सुनवाई के बाद अर्जी खारिज कर दी थी. उसके बाद आशीष ने 21 अक्टूबर को जिला जज मुकेश मिश्रा के यहां अपनी जमानत अर्जी दाखिल की. जिस पर जिला जज मुकेश मिश्रा ने सुनवाई के लिए 28 अक्टूबर की तारीख दी थी. आज फिर आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर जिला जज ने सुनवाई के लिए 3 नवंबर की तारीख दी है. अब आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर 3 नवंबर को सुनवाई होगी.

इसे भी पढ़ें-लखीमपुर खीरी हिंसाः बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या के आरोप में दो आरोपी गिरफ्तार

वहीं तिकुनिया हिंसा कांड में किसानों की मौत के आरोपी आशीष पांडेय और लवकुश राणा ने बुधवार को जिला जज की कोर्ट में अपनी जमानत के लिए अर्जी दाखिल की है. जिला जज ने अर्जी पर सुनवाई के लिए 3 नवंबर की तारीख मुकर्रर की है.

वहीं, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर तिकुनिया कांड के 13 गवाहों के बयान बुधवार को अदालत में दर्ज कराए गए. अदालत में अब तक 46 प्रत्यक्षदर्शी किसानों के बयान धारा 164 के तहत दर्ज कराए जा चुके हैं. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गवाहों की सुरक्षा पर एसआईटी और जिला पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है. अतिसंवेदनशील और अहम गवाहों को चिन्हित कर उनको सुरक्षा बंदोबस्त किया जा रहा है. डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल के साथ क्राइम ब्रांच और जिला पुलिस ने गवाहों की सुरक्षा पर मंथन शुरू कर दिया है.

दरअसल, 3 अक्टूबर को हादसे के बाद उपजी हिंसा में 3 किसानों और एक पत्रकार की मौत के साथ ही 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं और मंत्री के ड्राइवर की भी मौत हो गई थी. इस मामले में 4 अक्टूबर को किसान जगजीत सिंह की तहरीर पर मुख्य आरोपी केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा पर धारा 302, 304 आईपीसी समेत तमाम गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था. सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद पुलिस ने 7 अक्टूबर को केंद्रीय गृहराज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के घर के बाहर नोटिस चस्पा कर 8 अक्टूबर को सुबह 10 बजे पुलिस लाइंस में संबंध किया था. इसके बाद 9 अक्टूबर को आशीष मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था.

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Last Updated : Oct 28, 2021, 2:09 PM IST
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