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लोकसभा चुनाव में बिना अनुमति वाहन चलाने के आरोप में सांसद रेखा वर्मा बरी

लखीमपुर खीरी में कोर्ट ने सांसद रेखा वर्मा को दोषमुक्त करार दे दिया. रेखा वर्मा पर 2014 के लोकसभा चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा था.

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सांसद रेखा वर्मा बरी
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Published : Jul 23, 2022, 9:04 AM IST

लखीमपुर खीरी: कोर्ट ने लोकसभा चुनाव में बिना अनुमति वाहन चलाने के आरोप में भाजपा सांसद रेखा वर्मा को बरी कर दिया है. एमपी एमएलए कोर्ट में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मोना सिंह की अदालत ने यह फैसला शुक्रवार (22 जुलाई) को सुनाया था.

2014 के लोकसभा चुनाव में धौरहरा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहीं बीजेपी प्रत्याशी रेखा वर्मा पर बिना अनुमति के वाहन चलाने के आरोप लगे थे. वहीं, चुनाव ड्यूटी में लगे सचल वाहन दल के प्रभारी राजीव त्रिपाठी ने रेखा वर्मा के खिलाफ ईसानगर में एक मुकदमा दर्ज कराया था. इसमें रेखा वर्मा पर आरोप था कि उन्होंने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया और बिना अनुमति के रेखा वर्मा सहित उनके चालक संतोष कुमार ने गाड़ी चलाई.

यह भी पढ़ें: त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव: बनारस में 33 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित, 80 पद पर होगा चुनाव

सहायक शासकीय अधिवक्ता कपिल कुमार कटियार ने बताया कि 2014 में दर्ज मुकदमा एमपी एमएलए कोर्ट के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मोना सिंह की अदालत में चल रहा था. इस पर दोनों पक्षों की बहस हो चुकी थी और शुक्रवार को अदालत ने सांसद रेखा वर्मा सहित उनके चालक संतोष कुमार की मौजूदगी में कोर्ट में फैसला सुनाते हुए कहा कि अभियोजन आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य पेश नहीं कर सका. इसलिए आरोपी रेखा वर्मा और चालक संतोष को दोषमुक्त करार दिया जाता है. इधर, सांसद और वर्तमान में बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तराखंड की प्रभारी ने बताया कि उस समय सपा की सरकार थी, तभी उन पर झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया गया था.

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लखीमपुर खीरी: कोर्ट ने लोकसभा चुनाव में बिना अनुमति वाहन चलाने के आरोप में भाजपा सांसद रेखा वर्मा को बरी कर दिया है. एमपी एमएलए कोर्ट में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मोना सिंह की अदालत ने यह फैसला शुक्रवार (22 जुलाई) को सुनाया था.

2014 के लोकसभा चुनाव में धौरहरा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहीं बीजेपी प्रत्याशी रेखा वर्मा पर बिना अनुमति के वाहन चलाने के आरोप लगे थे. वहीं, चुनाव ड्यूटी में लगे सचल वाहन दल के प्रभारी राजीव त्रिपाठी ने रेखा वर्मा के खिलाफ ईसानगर में एक मुकदमा दर्ज कराया था. इसमें रेखा वर्मा पर आरोप था कि उन्होंने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया और बिना अनुमति के रेखा वर्मा सहित उनके चालक संतोष कुमार ने गाड़ी चलाई.

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सहायक शासकीय अधिवक्ता कपिल कुमार कटियार ने बताया कि 2014 में दर्ज मुकदमा एमपी एमएलए कोर्ट के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मोना सिंह की अदालत में चल रहा था. इस पर दोनों पक्षों की बहस हो चुकी थी और शुक्रवार को अदालत ने सांसद रेखा वर्मा सहित उनके चालक संतोष कुमार की मौजूदगी में कोर्ट में फैसला सुनाते हुए कहा कि अभियोजन आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य पेश नहीं कर सका. इसलिए आरोपी रेखा वर्मा और चालक संतोष को दोषमुक्त करार दिया जाता है. इधर, सांसद और वर्तमान में बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तराखंड की प्रभारी ने बताया कि उस समय सपा की सरकार थी, तभी उन पर झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया गया था.

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