लखनऊः लखीमपुर खीरी के तिकुनिया कांड में आशीष मिश्रा की हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से जमानत याचिका मंजूर हो जाने के बावजूद, आदेश में कुछ धाराओं के छूट जाने के कारण उसकी रिहाई में समस्या आ गई है. इसके चलते शुक्रवार को उसकी ओर से न्यायालय में एक संशोधन प्रार्थना पत्र देते हुए, धाराओं को सुधारने की मांग की गई है. प्रार्थना पत्र पर सोमवार को सुनवाई सम्भव है.
न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकल पीठ ने मामले से तथ्यों पर विस्तृत सुनवाई के उपरांत 10 फरवरी को आशीष मिश्रा की जमानत याचिका मंजूर की थी. उक्त जमानत आदेश में आईपीसी की धाराओं 147, 148, 149, 307, 326, 427, सपठित धारा 34, आयुध अधिनियम की धारा 30 तथा मोटर व्हीकल अधिनियम की धारा 177 का उल्लेख है. आशीष मिश्रा के अधिवक्ता प्रभु रंजन त्रिपाठी ने प्रार्थना पत्र दाखिल होने की पुष्टि की है.
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उक्त प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि उपरोक्त धाराओं के अतिरिक्त आईपीसी की धारा 302 व 120 बी का उल्लेख भी जमानत आदेश में होना चाहिए था. कहा गया है कि टाइपिंग की गलती से उक्त दोनों धाराएं अंकित नहीं हो सकी हैं. कहा गया है कि न्यायालय ने जमानत पर सुनवाई के दौरान धारा 302 व 120 बी के तहत गठित अपराध को ध्यान में रखते हुए ही सुना था व आदेश पारित किया है लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि टाइपिंग की गलती से उक्त धाराएं टंकित होने से रह गई हैं.
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