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बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को आजीवन कारावास

लखीमपुर खीरी में बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले पिता को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. एडीजे हरि प्रसाद ने दोषी पिता को यह सुनाई है. साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी भरने का आदेश दिया है.

बेटी के साथ दुष्कर्म.
बेटी के साथ दुष्कर्म.
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Published : Mar 6, 2021, 10:02 PM IST

लखीमपुर खीरीः अपनी ही पुत्री से दुष्कर्म करने के आरोपी पिता को कोर्ट ने दोषी करार दिया है. एडीजे हरि प्रसाद ने दोषी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी को पच्चीस हजार रुपये जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है. कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि जुर्माना राशि जमा होने पर उसमें से बीस हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएं.

कोर्ट के बाहर खड़े वकील.
कोर्ट के बाहर खड़े वकील.

ये था पूरा मामला

विशेष लोक अभियोजक संजय सिंह ने बताया कि मैलानी थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले महेश कुमार की पत्नी की मौत हो चुकी थी. उसकी एक बेटी थी. 22 सितंबर 2018 की रात महेश ने उसके साथ दुष्कर्म किया. महेश ने धमकी दी अगर किसी से बताएगी तो जान से मार देंगा. किशोरी ने यह बात पड़ोस के गांव में रहने वाले अपने मामा और मामी से जाकर बताई. किशोरी के मामा राजेश ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई. विवेचना करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

और जब आरोपी को हुई सजा

आरोप पत्र दाखिल होने के बाद अभियोजन ने पीड़िता किशोरी, उसके मामा, मामी, डॉ. अर्चना कुमार, एसएचओ बृजेश कुमार त्रिपाठी समेत छह गवाहों को कोर्ट में पेश किया. एडीजे हरिप्रसाद ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी महेश को अपनी ही बेटी से दुष्कर्म करने का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुना दी.

लखीमपुर खीरीः अपनी ही पुत्री से दुष्कर्म करने के आरोपी पिता को कोर्ट ने दोषी करार दिया है. एडीजे हरि प्रसाद ने दोषी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी को पच्चीस हजार रुपये जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है. कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि जुर्माना राशि जमा होने पर उसमें से बीस हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएं.

कोर्ट के बाहर खड़े वकील.
कोर्ट के बाहर खड़े वकील.

ये था पूरा मामला

विशेष लोक अभियोजक संजय सिंह ने बताया कि मैलानी थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले महेश कुमार की पत्नी की मौत हो चुकी थी. उसकी एक बेटी थी. 22 सितंबर 2018 की रात महेश ने उसके साथ दुष्कर्म किया. महेश ने धमकी दी अगर किसी से बताएगी तो जान से मार देंगा. किशोरी ने यह बात पड़ोस के गांव में रहने वाले अपने मामा और मामी से जाकर बताई. किशोरी के मामा राजेश ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई. विवेचना करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

और जब आरोपी को हुई सजा

आरोप पत्र दाखिल होने के बाद अभियोजन ने पीड़िता किशोरी, उसके मामा, मामी, डॉ. अर्चना कुमार, एसएचओ बृजेश कुमार त्रिपाठी समेत छह गवाहों को कोर्ट में पेश किया. एडीजे हरिप्रसाद ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी महेश को अपनी ही बेटी से दुष्कर्म करने का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुना दी.

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