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लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में किसानों की हत्या के आरोप में बंद अंकित दास अंतरिम जमानत पर जेल से रिहा - Ankit Das released from jail

लखीमपुर खीरी तिकुनिया हिंसा मामले में आरोपी अंकित दास को हाईकोर्ट ने 15 दिन की अंतरिम जमानत पर रिहा कर(Ankit Das released from jail) दिया है.

अंकित दास को अंतरिम जमानत
अंकित दास को अंतरिम जमानत
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Published : Sep 6, 2022, 11:08 PM IST

लखीमपुर खीरी: तिकुनिया हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा मोनू के साथी अंकित दास को मंगलवार अंतिम अंतरिम जमानत पर जेल से 15 दिन के लिए रिहा कर दिया गया है. हाईकोर्ट ने अंकित दास की पत्नी की अर्जी पर इलाज के लिए अंकिता को 15 दिन की जमानत पर रिहा करने के आदेश 4 दिन पहले दिए थे.


तीन अक्टूबर 2021 को तिकुनिया में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर थार जीप,फार्च्यूनर और स्कार्पियो तीन गाड़ियों ने चार किसानों और एक पत्रकार को रौंदकर मौत के घाट उतार दिया था. इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्र मोनू के साथी अंकित दास समेत 14 लोग आरोपी बनाए गए थे और 13 लोग जेल में बंद हैं. इन्हीं में से एक अंकित दास भी किसानों की हत्या के मामले में जिला जेल में बंद है.

यह भी पढे़ं:प्रभात हत्याकांड में वादी पक्ष का आरोप, अजय मिश्रा टेनी की ओर से सुनवाई से बचने का हो रहा है प्रयास

अंकित दास की पत्नी ने हाईकोर्ट में अंकित दास की बीमारी का हवाला देते हुए कोर्ट से दरख्वास्त की थी कि उसके पति के इलाज के लिए अंतरिम जमानत दी जाए. इस पर हाईकोर्ट ने अंकित दास को 15 दिन की अंतरिम जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए थे. आज लखीमपुर जिला जेल से अंकित दास को शाम को 15 दिनों के लिए रिहा कर दिया गया.

यह भी पढे़ं:तिकुनिया हिंसा मामला: हाईकोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका खारिज की

लखीमपुर खीरी: तिकुनिया हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा मोनू के साथी अंकित दास को मंगलवार अंतिम अंतरिम जमानत पर जेल से 15 दिन के लिए रिहा कर दिया गया है. हाईकोर्ट ने अंकित दास की पत्नी की अर्जी पर इलाज के लिए अंकिता को 15 दिन की जमानत पर रिहा करने के आदेश 4 दिन पहले दिए थे.


तीन अक्टूबर 2021 को तिकुनिया में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर थार जीप,फार्च्यूनर और स्कार्पियो तीन गाड़ियों ने चार किसानों और एक पत्रकार को रौंदकर मौत के घाट उतार दिया था. इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्र मोनू के साथी अंकित दास समेत 14 लोग आरोपी बनाए गए थे और 13 लोग जेल में बंद हैं. इन्हीं में से एक अंकित दास भी किसानों की हत्या के मामले में जिला जेल में बंद है.

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अंकित दास की पत्नी ने हाईकोर्ट में अंकित दास की बीमारी का हवाला देते हुए कोर्ट से दरख्वास्त की थी कि उसके पति के इलाज के लिए अंतरिम जमानत दी जाए. इस पर हाईकोर्ट ने अंकित दास को 15 दिन की अंतरिम जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए थे. आज लखीमपुर जिला जेल से अंकित दास को शाम को 15 दिनों के लिए रिहा कर दिया गया.

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