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कौशांबी में हत्या के मामले में एक को आजीवन, एक को दस साल कारावास की सज़ा - कौशांबी में हत्या

बुधवार को कौशांबी जनपद न्यायालय (Kaushambi District Court) ने हत्या के एक मामले में एक दोषी युवक को आजीवन और एक दोषी महिला को दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई. कौशांबी में हत्या (Murder case in Kaushambi) के मामले 14 साल बाद फैसला आया.

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Published : Dec 22, 2022, 11:04 AM IST

कौशांबी: कौशांबी जनपद न्यायालय (Kaushambi District Court) ने हत्या के एक मामले में एक दोषी युवक को आजीवन और एक दोषी महिला को दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही न्यायालय ने दोनों दोषियों पर कुल 23 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है. 14 साल बाद दोषियों को सजा मिलने पर पीड़ित पक्ष खुश है.


अभियोजन पक्ष के अनुसार 2 अगस्त 2008 को करारी थाना में मोलानी गांव की रहने वाले भोंदल ने तहरीर देते हुए बताया कि 23 जुलाई 2008 को गांव की रहने वाली संजना ने उसके लड़के असलम का अपहरण कर लिया था. इस पर करारी पुलिस ने आरोपी संजना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अपरहण किए गए, असलम की तलाश शुरू की. पुलिस ने संजना से कड़ाई से पूछताछ की, तो उसने बताया कि वह अपने साथी राजू दर्जी के साथ मिलकर असलम की हत्या कर दी. लाश को सिराथू के पास एक कुएं में फेंक दिया.

इस मामले में पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद किया था. मामले में पुलिस ने विवेचना करते हुए दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी. मामला अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी 2 देवेश चंद्र गुप्ता की अदालत में पेश हुआ. इस दौरान अपर शासकीय अधिवक्ता क्रिमिनल प्रेम प्रकाश चौधरी ने गवाहों के बयान न्यायालय में दर्ज करवाया.

इस केस (Murder case in Kaushambi) में बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश ने गवाहों के बयान सुनने और पत्रावली के अवलोकन करने के बाद बुधवार को संजना और राजू को दोषी करार देते हुए सजा (Kaushambi District Court Judgement) सुनाई. न्यायालय ने हत्या करने के आरोप में राजू दर्जी को आजीवन कारावास और संजना को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गयी. इसके साथ ही न्यायालय ने दोनों दोषियों पर कुल 23 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया.

ये भी पढ़ें- एक टॉयलेट रूम में लगा दीं दो सीटें, यूपी में भ्रष्टाचार की हद हुई पार

कौशांबी: कौशांबी जनपद न्यायालय (Kaushambi District Court) ने हत्या के एक मामले में एक दोषी युवक को आजीवन और एक दोषी महिला को दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही न्यायालय ने दोनों दोषियों पर कुल 23 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है. 14 साल बाद दोषियों को सजा मिलने पर पीड़ित पक्ष खुश है.


अभियोजन पक्ष के अनुसार 2 अगस्त 2008 को करारी थाना में मोलानी गांव की रहने वाले भोंदल ने तहरीर देते हुए बताया कि 23 जुलाई 2008 को गांव की रहने वाली संजना ने उसके लड़के असलम का अपहरण कर लिया था. इस पर करारी पुलिस ने आरोपी संजना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अपरहण किए गए, असलम की तलाश शुरू की. पुलिस ने संजना से कड़ाई से पूछताछ की, तो उसने बताया कि वह अपने साथी राजू दर्जी के साथ मिलकर असलम की हत्या कर दी. लाश को सिराथू के पास एक कुएं में फेंक दिया.

इस मामले में पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद किया था. मामले में पुलिस ने विवेचना करते हुए दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी. मामला अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी 2 देवेश चंद्र गुप्ता की अदालत में पेश हुआ. इस दौरान अपर शासकीय अधिवक्ता क्रिमिनल प्रेम प्रकाश चौधरी ने गवाहों के बयान न्यायालय में दर्ज करवाया.

इस केस (Murder case in Kaushambi) में बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश ने गवाहों के बयान सुनने और पत्रावली के अवलोकन करने के बाद बुधवार को संजना और राजू को दोषी करार देते हुए सजा (Kaushambi District Court Judgement) सुनाई. न्यायालय ने हत्या करने के आरोप में राजू दर्जी को आजीवन कारावास और संजना को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गयी. इसके साथ ही न्यायालय ने दोनों दोषियों पर कुल 23 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया.

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