कौशांबीः ठगी के मामले में कोर्ट ने चार दोषियों को पांच वर्ष की सजा और 3-3 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है.
मंझनपुर थाना क्षेत्र के स्थानीय कस्बा स्थित हजरतगंज मोहल्ला की रहने वाली लगडी देवी ने 20 जनवरी 2021 को थाना मंझनपुर में एक शिकायती पत्र दिया था. इसमें बताया था कि उसने अपनी लड़की की शादी के लिए बैंक खाते में 5 लाख रुपए जमा कर रखे थे. इस दौरान उसने मकान बनवाने के लिए 50 हजार रुपए निकाले थे, जब सरिया, सीमेंट लेने की लिए दुकान गयी तो दुकान पर शिवचरन नाम का शख़्स मिला.
उसको पता था कि उसने खेत बेच कर पैसे जमा किया है. शिवचरन ने कहा कि पैसे बैंक में रखने से कोई फ़ायदा नही है, हमको दे दो, 3 साल में पैसा दोगुना हो जाएगा. इस पर शिवचरन ने बैंक ले जाकर 2 लाख 13 हज़ार के बाउचर पर अंगूठे के निशान लगवा लिए. इसके बाद उसने एक बांड और रसीद दी. जब बांड पर लिखा समय पूरा हो गया तो वह पैसा निकलवाने के लिए परेशान होने लगी. बाद में पता चला कि बांड फर्जी है.
इस पर लगडी देवी ने मंझनपुर थाने में शिकायती पत्र देकर मुकदमा दर्ज कराया. पुलिस ने विवेचन कर पत्रावली न्यायलय में पेश की. मामला सीजेएम कोर्ट में चला. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुशील कुमारी ने मामले की सुनवाई करते हुए अभियुक्त शिवचरन, रोशनलाल, जगदीश और विजय कुमार को दोषी करार देते हुए 5-5 वर्ष की सज़ा सुनाई. इसके साथ ही चारो दोषियों पर 3-3 हज़ार रुपए का अर्थदंड भी लगाया.
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