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पिता की हत्या के दोषी बेटे को आजीवन कारावास - kausambi latest news

कौशांबी जिला अदालत ने पिता की हत्या में दोषी पाए जाने पर आरोपी बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दो लाख का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने जुर्माने की राशि में से 50 प्रतिशत मृतक के पत्नी और बेटी को और बाकी 50 प्रतिशत राज्य सरकार के खाते में जमा करने का आदेश दिया है.

पिता की हत्या के दोषी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
पिता की हत्या के दोषी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
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Published : Feb 25, 2021, 7:59 PM IST

Updated : Feb 25, 2021, 11:52 PM IST

कौशाम्बी : जिला अदालत ने पिता की हत्या में दोषी पाए जाने पर आरोपी बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दो लाख का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने जुर्माने की राशि में से 50 प्रतिशत मृतक के पत्नी और बेटी को और बाकी 50 प्रतिशत राज्य सरकार के खाते में जमा करने का आदेश दिया है.

यह भी पढ़ें : बाहुबली अतीक अहमद के एक और रिश्तेदार की बिल्डिंग जमींदोज

पिता की हत्या कर घर से हुआ था फरार

घटना महेवाघाट थाना क्षेत्र के अंधावा गांव की है. गांव के अमीर सिंह अपना खेत बेच रहे थे. पिता के खेत बेचने की जानकारी अमीर सिंह के बेटे योगेश सिंह उर्फ शिशु को हुई तो उसने पिता को खेत बेचने से मना किया. बेटे के मना करने के बावजूद भी अमीर सिंह नहीं माने. इससे नाराज होकर योगेश ने 28 सितंबर 2016 को देर रात घर में सोते समय अपने पिता अमीर की हत्या कर दी और घर से फरार हो गया. सुबह मृतक के भाई सुघर सिंह को हत्या की जानकारी मिली तो उसने मृतक के बेटे योगेश सिंह के खिलाफ महेवाघाट में मुकदमा दर्ज कराया. पुलिस ने इस पूरे मामले में तफ्तीश करते हुए आरोपी बेटे योगेश सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की.

यह भी पढ़ें : भर्ती की मांग को लेकर धरना कर रहे प्रतियोगी गिरफ्तार


कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

इस पूरे मामले में अपर सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार यादव ने सुनवाई शुरू की. सुनवाई के दौरान अपर शासकीय अधिवक्ता अनिरुद्ध कुमार पांडे ने 10 गवाहों का परीक्षण कराया. इसके बाद कोर्ट ने आरोपी योगेश सिंह को दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही दो लाख का जुर्माना भी लगाया. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि दोषी बेटे द्वारा जमा की गई जुर्माने की राशि में से 50% राज्य सरकार के खाते में और बाकी 50% मृतक की पत्नी और बेटी को देने दिया जाएगा.

कौशाम्बी : जिला अदालत ने पिता की हत्या में दोषी पाए जाने पर आरोपी बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दो लाख का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने जुर्माने की राशि में से 50 प्रतिशत मृतक के पत्नी और बेटी को और बाकी 50 प्रतिशत राज्य सरकार के खाते में जमा करने का आदेश दिया है.

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पिता की हत्या कर घर से हुआ था फरार

घटना महेवाघाट थाना क्षेत्र के अंधावा गांव की है. गांव के अमीर सिंह अपना खेत बेच रहे थे. पिता के खेत बेचने की जानकारी अमीर सिंह के बेटे योगेश सिंह उर्फ शिशु को हुई तो उसने पिता को खेत बेचने से मना किया. बेटे के मना करने के बावजूद भी अमीर सिंह नहीं माने. इससे नाराज होकर योगेश ने 28 सितंबर 2016 को देर रात घर में सोते समय अपने पिता अमीर की हत्या कर दी और घर से फरार हो गया. सुबह मृतक के भाई सुघर सिंह को हत्या की जानकारी मिली तो उसने मृतक के बेटे योगेश सिंह के खिलाफ महेवाघाट में मुकदमा दर्ज कराया. पुलिस ने इस पूरे मामले में तफ्तीश करते हुए आरोपी बेटे योगेश सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की.

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कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

इस पूरे मामले में अपर सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार यादव ने सुनवाई शुरू की. सुनवाई के दौरान अपर शासकीय अधिवक्ता अनिरुद्ध कुमार पांडे ने 10 गवाहों का परीक्षण कराया. इसके बाद कोर्ट ने आरोपी योगेश सिंह को दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही दो लाख का जुर्माना भी लगाया. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि दोषी बेटे द्वारा जमा की गई जुर्माने की राशि में से 50% राज्य सरकार के खाते में और बाकी 50% मृतक की पत्नी और बेटी को देने दिया जाएगा.

Last Updated : Feb 25, 2021, 11:52 PM IST
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