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कौशांबी में रेप के दोषी को 20 वर्ष की कठोर कारावास

कौशांबी के अपर सत्र न्यायाधीश ने रेप के दोषी को 20 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 38 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

कठोर कारावास
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Published : Dec 8, 2022, 9:59 PM IST

कौशांबीः जनपद न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश ने दुराचार के एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दोषी पर 38,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष के अनुसार मामला कोखराज थाना क्षेत्र का है. जहां एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने 31 जनवरी 2013 को कोखराज थाना में प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि उसका समधी टुच्ची ऊर्फ फूलचंद वादी उसकी लड़की को बहला-फुसलाकर अपने साथ लेकर चला गया. उसने कहा कि उसकी पत्नी को बच्चा होने वाला है. इसलिए उसकी देखभाल के लिए तुम्हारी लड़की को ले जा रहा हूं. बाद में पता चला कि उसकी बेटी को लेकर चंडीगढ़ चला गया है. वहां जबरन उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया. पुलिस ने इस पूरे मामले में मुकदमा पंजीकृत करने के बाद पीड़ित युवती को बरामद किया. इस पूरे मामले में आरोपी के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय को प्रेषित किया. मामला अपर जिला जज नीरज कुमार उपाध्याय की अदालत में पेश हुआ.

अपर जिला जज ने शासकीय अधिवक्ता द्वारा पेश किए गए 9 गवाहों को सुना और पत्रों का अवलोकन किया. गवाहों के बयान सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही न्यायालय ने दोषी पर 38,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

कौशांबीः जनपद न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश ने दुराचार के एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दोषी पर 38,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष के अनुसार मामला कोखराज थाना क्षेत्र का है. जहां एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने 31 जनवरी 2013 को कोखराज थाना में प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि उसका समधी टुच्ची ऊर्फ फूलचंद वादी उसकी लड़की को बहला-फुसलाकर अपने साथ लेकर चला गया. उसने कहा कि उसकी पत्नी को बच्चा होने वाला है. इसलिए उसकी देखभाल के लिए तुम्हारी लड़की को ले जा रहा हूं. बाद में पता चला कि उसकी बेटी को लेकर चंडीगढ़ चला गया है. वहां जबरन उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया. पुलिस ने इस पूरे मामले में मुकदमा पंजीकृत करने के बाद पीड़ित युवती को बरामद किया. इस पूरे मामले में आरोपी के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय को प्रेषित किया. मामला अपर जिला जज नीरज कुमार उपाध्याय की अदालत में पेश हुआ.

अपर जिला जज ने शासकीय अधिवक्ता द्वारा पेश किए गए 9 गवाहों को सुना और पत्रों का अवलोकन किया. गवाहों के बयान सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही न्यायालय ने दोषी पर 38,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

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