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कासगंज: 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास और दो लाख जुर्माने की सजा - आजीवन कारावास और दो लाख जुर्माना की सजा

उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में दुष्कर्म के एक आरोपी को आजीवन कारावास और दो लाख रुपये का जुर्माना देने की सजा सुनाई गई है. साल 2017 में छह साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय ने दोषी पाया, जिसके बाद यह सजा सुनाई गई.

छह साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में सुनाई सजा.
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Published : Nov 21, 2019, 11:04 PM IST

कासगंज: सोरों थाना क्षेत्र के एक गांव में दो साल पहले छह साल की एक बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास और दो लाख रुपये का जुर्माना देने की सजा सुनाई गई है. एडीजे प्रथम कोर्ट ने यह सजा सुनाई है. बता दें कि आरोपी ने खेत जा रही मासूम के साथ दुराचार की घटना को अंजाम दिया था. इस मामले में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद कोर्ट में सुनवाई हुई. मंगलवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया.

छह साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में सुनाई सजा.

पुलिस के मुताबिक, सोरों कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 14 जुलाई 2017 को खेत जाते समय छह साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था. इस मामले में ग्रामीणों ने थाना पुलिस को तहरीर देकर नामजद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी. आरोप था कि खेत में गांव के शकटुआ उर्फ नागेंद्र ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. इस मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया.

इसे भी पढ़ें- सहारनपुर: दुष्कर्म के बाद पुलिस के डर से की शादी, फिर कर दिया दोस्तों के हवाले

मंगलवार को इस मामले में एडीजे प्रथम नवनीत कुमार के न्यायालय में सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास और दो लाख रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार यादव ने पैरवी की.

कासगंज: सोरों थाना क्षेत्र के एक गांव में दो साल पहले छह साल की एक बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास और दो लाख रुपये का जुर्माना देने की सजा सुनाई गई है. एडीजे प्रथम कोर्ट ने यह सजा सुनाई है. बता दें कि आरोपी ने खेत जा रही मासूम के साथ दुराचार की घटना को अंजाम दिया था. इस मामले में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद कोर्ट में सुनवाई हुई. मंगलवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया.

छह साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में सुनाई सजा.

पुलिस के मुताबिक, सोरों कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 14 जुलाई 2017 को खेत जाते समय छह साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था. इस मामले में ग्रामीणों ने थाना पुलिस को तहरीर देकर नामजद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी. आरोप था कि खेत में गांव के शकटुआ उर्फ नागेंद्र ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. इस मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया.

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मंगलवार को इस मामले में एडीजे प्रथम नवनीत कुमार के न्यायालय में सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास और दो लाख रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार यादव ने पैरवी की.

Intro:Place - Kasganj
Date - 21 November 2019
Reporter - Dharmendra Singh
Mo no - 8448949265


एंकर-कासगंज जिले सोरों क्षेत्र के एक गांव में गत दो वर्ष छह वर्षीय बालिका से हुए दुराचार के मामले में एडीजे प्रथम कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास और दो लाख रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। आरोपी ने खेत पर जाते समय मासूम के साथ जबरन दुराचार की घटना को अंजाम दिया था। इस मामले में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद कोर्ट में सुनवाई हुई। मंगलवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया।

पुलिस के मुताबिक सोरों कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में गत 14 जुलाई 2017 को सुबह खेत पर जाते समय छह वर्षीय बालिका के साथ दुराचार हुआ था। इस मामले में ग्रामीण ने थाना पुलिस को तहरीर देकर नामजद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि खेत पर गांव के शकटुआ उर्फ नागेंद्र ने उसकी बेटी को बुरी नियत से दबोच लिया था और दुराचार की घटना को अंजाम दिया था। गांव के अन्य लोगों ने आरोपी को देख लिया था। बालिका को गंभीर हालत में अलीगढ़ में उपचार दिलाया गया था।

इस मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मंगलवार को इस मामले में एडीजे प्रथम नवनीत कुमार के न्यायालय में सुनवाई हुई। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास व दो लाख रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार यादव ने पैरवी की।

बाइट - अनिल यादव, सरकारी वकीलBody:KasganjConclusion:Kasganj
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