कासगंज: सोरों थाना क्षेत्र के एक गांव में दो साल पहले छह साल की एक बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास और दो लाख रुपये का जुर्माना देने की सजा सुनाई गई है. एडीजे प्रथम कोर्ट ने यह सजा सुनाई है. बता दें कि आरोपी ने खेत जा रही मासूम के साथ दुराचार की घटना को अंजाम दिया था. इस मामले में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद कोर्ट में सुनवाई हुई. मंगलवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया.
पुलिस के मुताबिक, सोरों कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 14 जुलाई 2017 को खेत जाते समय छह साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था. इस मामले में ग्रामीणों ने थाना पुलिस को तहरीर देकर नामजद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी. आरोप था कि खेत में गांव के शकटुआ उर्फ नागेंद्र ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. इस मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया.
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मंगलवार को इस मामले में एडीजे प्रथम नवनीत कुमार के न्यायालय में सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास और दो लाख रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार यादव ने पैरवी की.