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कासगंज: लोगों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए, खनन की अनुमति - खनन कार्य की अनुमति

यूपी के कासगंज में न्यूनतम श्रमिकों के साथ मशीन का उपयोग कर खनन एवं खनिज परिवहन कार्यों को सशर्त अनुमति प्रदान की गई है. अनुमति प्रदान करने के साथ ही कहा गया कि सभी मास्क, गमछा, सैनिटाइजर, हैंडवॉश और साबुन का उपयोग अवश्य करें.

कासगंज समाचार.
जिलाधिकारी चन्द्र प्रकाश सिंह.
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Published : Apr 23, 2020, 5:30 AM IST

कासगंज: जिलाधिकारी चन्द्र प्रकाश सिंह ने जनसामान्य की कठिनाइयों को देखते हुए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार न्यूनतम श्रमिकों के साथ मशीन का उपयोग कर खनन एवं खनिज परिवहन कार्यों को सशर्त अनुमति प्रदान की है. वहीं खनन पट्टाधारकों को निर्देश दिये गये हैं कि श्रमिकों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएं.

अनुमति प्रदान करने के साथ कहा गया कि सभी मास्क, गमछा, सैनिटाइजर, हैंडवॉश और साबुन का उपयोग अवश्य करें. मदिरापान, धूम्रपान एवं तम्बाकू का प्रयोग पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा. सर्दी, जुकाम, खांसी और बुखार से पीड़ित व्यक्तियों को कार्य से मुक्त रखा जाए.

मशीनों का नियमित सैनिटाइजेशन

वाहनों, मशीनों का नियमित सैनिटाइजेशन कराया जाए. कार्यरत सभी कर्मियों के मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड किया जाये. आदेशों का उल्लंघन होने पर खनन प्रक्रिया को रोकने के साथ ही संबंधित पट्टाधारक के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

कासगंज: जिलाधिकारी चन्द्र प्रकाश सिंह ने जनसामान्य की कठिनाइयों को देखते हुए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार न्यूनतम श्रमिकों के साथ मशीन का उपयोग कर खनन एवं खनिज परिवहन कार्यों को सशर्त अनुमति प्रदान की है. वहीं खनन पट्टाधारकों को निर्देश दिये गये हैं कि श्रमिकों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएं.

अनुमति प्रदान करने के साथ कहा गया कि सभी मास्क, गमछा, सैनिटाइजर, हैंडवॉश और साबुन का उपयोग अवश्य करें. मदिरापान, धूम्रपान एवं तम्बाकू का प्रयोग पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा. सर्दी, जुकाम, खांसी और बुखार से पीड़ित व्यक्तियों को कार्य से मुक्त रखा जाए.

मशीनों का नियमित सैनिटाइजेशन

वाहनों, मशीनों का नियमित सैनिटाइजेशन कराया जाए. कार्यरत सभी कर्मियों के मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड किया जाये. आदेशों का उल्लंघन होने पर खनन प्रक्रिया को रोकने के साथ ही संबंधित पट्टाधारक के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

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