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कासगंज: कोरोना वायरस को लेकर ड्रगिस्ट एवं केमिस्ट एसोसिएशन ने की बैठक, दिये ये निर्देश

उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए रविवार को ड्रगिस्ट एवं केमिस्ट एसोसिएशन की बैठक का आयोजन किया गया. इस बैठक में केमिस्ट संचालकों को कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइजर और मास्क रखने के निर्देश दिए गए.

कोरोना वायरस
ड्रगिस्ट एवं केमिस्ट एसोसिएशन ने की बैठक.
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Published : Mar 15, 2020, 7:52 PM IST

कासगंज: कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कासगंज जिले में रविवार को ड्रगिस्ट एवं केमिस्ट एसोसिएशन की बैठक का आयोजन किया गया. यह बैठक ड्रग इंस्पेक्टर रमेश चंद्र यादव की अध्यक्षता में हुई. इस दौरान केमिस्ट संचालकों को कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइजर और मास्क रखने के निर्देश दिए गए, ताकि लोगों को खरीदने में दिक्कत न हो.

ड्रगिस्ट एवं केमिस्ट एसोसिएशन ने की बैठक.
केमिस्ट संचालकों को सैनेटाइजर और मास्क रखने के दिए निर्देशड्रग इंस्पेक्टर ने बताया कि यह बैठक कोरोना वायरस के संबंध में की गई है. पूरे देश में महामारी की तरह फैल रहे कोरोना वायरस से बचाव और रोकथाम को लेकर इसका आयोजन किया गया है. बैठक में सभी केमिस्टों को निर्देशित किया गया है कि सभी लोग अपनी-अपनी दुकानों पर पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइजर और मास्क जरूर रखें. वहीं मास्क आदि सामान की कालाबाजारी करने वालों पर कार्रवाई के बारे में डीआई ने कहा कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी. ये भी पढ़ेंँ: अम्बेडकर नगर: कोरोना की दहशत से पोल्ट्री व्यवसाय पड़ा ठप, नहीं बिक रहे मुर्गे

कासगंज: कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कासगंज जिले में रविवार को ड्रगिस्ट एवं केमिस्ट एसोसिएशन की बैठक का आयोजन किया गया. यह बैठक ड्रग इंस्पेक्टर रमेश चंद्र यादव की अध्यक्षता में हुई. इस दौरान केमिस्ट संचालकों को कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइजर और मास्क रखने के निर्देश दिए गए, ताकि लोगों को खरीदने में दिक्कत न हो.

ड्रगिस्ट एवं केमिस्ट एसोसिएशन ने की बैठक.
केमिस्ट संचालकों को सैनेटाइजर और मास्क रखने के दिए निर्देशड्रग इंस्पेक्टर ने बताया कि यह बैठक कोरोना वायरस के संबंध में की गई है. पूरे देश में महामारी की तरह फैल रहे कोरोना वायरस से बचाव और रोकथाम को लेकर इसका आयोजन किया गया है. बैठक में सभी केमिस्टों को निर्देशित किया गया है कि सभी लोग अपनी-अपनी दुकानों पर पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइजर और मास्क जरूर रखें. वहीं मास्क आदि सामान की कालाबाजारी करने वालों पर कार्रवाई के बारे में डीआई ने कहा कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी. ये भी पढ़ेंँ: अम्बेडकर नगर: कोरोना की दहशत से पोल्ट्री व्यवसाय पड़ा ठप, नहीं बिक रहे मुर्गे
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