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मनीष गुप्ता हत्या मामले में सीबीआई को अतिरिक्त चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश - ईटीवी भारत यूपी न्यूज

सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अतिरिक्त चार्जशीट दाखिल करने के लिए 15 दिन का समय मांगा, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया. 14 मार्च को चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अंबिका सिंह की कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मामले पर सुनवाई करने के लिए इस मामले को सेशंस कोर्ट में भेजने का आदेश दिया था.

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मनीष गुप्ता हत्या मामला
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Published : Apr 4, 2022, 11:04 PM IST

नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने गोरखपुर में पुलिस की ओर कथित तौर पर कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की पीटकर हत्या के मामले में सुनवाई करते हए सीबीआई से अतिरिक्त चार्जशीट दाखिल करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी. सोमवार को हुए सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अतिरिक्त चार्जशीट दाखिल करने के लिए 15 दिन का समय मांगा, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया. 14 मार्च को चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अंबिका सिंह की कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मामले पर सुनवाई करने के लिए इस मामले को सेशंस कोर्ट में भेजने का आदेश दिया था.

पढ़ें- भाजपा नेता राजीव बजरंगी की गाड़ी पर हमला, फायरिंग में शीशे टूटे

इससे पहले 11 मार्च को हुई सुनवाई में कोर्ट ने सीबीआई द्वारा पेश आरोप पत्र पर संज्ञान लिया था. गोरखपुर में जिस होटल में घटना को अंजाम दिया गया था. उस होटल को घटना के बाद से सील कर दिया गया था. इसके चलते चार मार्च को होटल संचालक ने मुख्य महानगर दंडाधिकारी की अदालत में होटल को डिसील करने की याचिका दाखिल की है.

बता दें, कि इस मामले में कोर्ट ने आरोपी पुलिसकर्मियों थाना प्रभारी जगत नारायण सिंह, दारोगा अक्षय कुमार मिश्रा, विजय यादव, राहुल दुबे, कमलेश सिंह यादव और प्रशांत कुमार को तिहाड़ शिफ्ट करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद 26 फरवरी को सभी आरोपी राउज एवेन्यू कोर्ट में वर्चुअल तौर पर पेश हुए थे. सुनवाई में मारे गए कारोबारी मनीष गुप्ता के परिजनों समेत मामले की जांच कर रही सीबीआई टीम भी शामिल थे.

कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की गोरखपुर के एक होटल में आधी रात को घुसे पुलिसकर्मियों ने कथित रूप से पीटकर हत्या कर दी थी. मनीष अपने कुछ दोस्तों के साथ गोरखपुर घूमने गए थे. वो गोरखपुर के रामगढ़ताल के एक होटल में ठहरे थे. आरोप है कि चेकिंग के नाम पर घुसी पुलिस ने विवाद के बाद मनीष को इतनी बुरी पीटा कि उनकी मौत हो गई. इस मामले में रामगढ़ताल थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष सहित छह पुलिसकर्मी गिरफ्तार किया गया था.

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नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने गोरखपुर में पुलिस की ओर कथित तौर पर कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की पीटकर हत्या के मामले में सुनवाई करते हए सीबीआई से अतिरिक्त चार्जशीट दाखिल करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी. सोमवार को हुए सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अतिरिक्त चार्जशीट दाखिल करने के लिए 15 दिन का समय मांगा, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया. 14 मार्च को चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अंबिका सिंह की कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मामले पर सुनवाई करने के लिए इस मामले को सेशंस कोर्ट में भेजने का आदेश दिया था.

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इससे पहले 11 मार्च को हुई सुनवाई में कोर्ट ने सीबीआई द्वारा पेश आरोप पत्र पर संज्ञान लिया था. गोरखपुर में जिस होटल में घटना को अंजाम दिया गया था. उस होटल को घटना के बाद से सील कर दिया गया था. इसके चलते चार मार्च को होटल संचालक ने मुख्य महानगर दंडाधिकारी की अदालत में होटल को डिसील करने की याचिका दाखिल की है.

बता दें, कि इस मामले में कोर्ट ने आरोपी पुलिसकर्मियों थाना प्रभारी जगत नारायण सिंह, दारोगा अक्षय कुमार मिश्रा, विजय यादव, राहुल दुबे, कमलेश सिंह यादव और प्रशांत कुमार को तिहाड़ शिफ्ट करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद 26 फरवरी को सभी आरोपी राउज एवेन्यू कोर्ट में वर्चुअल तौर पर पेश हुए थे. सुनवाई में मारे गए कारोबारी मनीष गुप्ता के परिजनों समेत मामले की जांच कर रही सीबीआई टीम भी शामिल थे.

कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की गोरखपुर के एक होटल में आधी रात को घुसे पुलिसकर्मियों ने कथित रूप से पीटकर हत्या कर दी थी. मनीष अपने कुछ दोस्तों के साथ गोरखपुर घूमने गए थे. वो गोरखपुर के रामगढ़ताल के एक होटल में ठहरे थे. आरोप है कि चेकिंग के नाम पर घुसी पुलिस ने विवाद के बाद मनीष को इतनी बुरी पीटा कि उनकी मौत हो गई. इस मामले में रामगढ़ताल थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष सहित छह पुलिसकर्मी गिरफ्तार किया गया था.

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