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कानपुर में महिला के हत्यारोपी पति को आजीवन कारावास - पत्नी की हत्या में पति को उम्र कैद

यूपी के कानपुर में साल 2015 में महिला की हत्या मामले में कोर्ट ने आरोपी पति को उम्र कैद की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने हत्या में शामिल चार अन्य आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है.

2015 में हुई थी हत्या
2015 में हुई थी हत्या
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Published : Mar 23, 2021, 1:17 PM IST

कानपुर: जिले में पत्नी की हत्या के आरोपी पति को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इतना ही नहीं, कोर्ट ने 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. हत्यारोपी पति के पांच साथियों को सबूतों के अभाव में कोर्ट ने दोषमुक्त करार दिया है.

चार अन्य लोग भी हत्या में थे शामिल
मामला साल 2015 का है. 14 जुलाई को 4 लोग एक महिला को जलाने के लिए भगवत दास के विद्युत शवदाह गृह में पहुंचे थे. जब उनसे मृत्यु प्रमाण पत्र मांगा गया तो वह शव छोड़ कर भाग गए. इसके बाद शवदाह गृह के प्रभारी ने फीलखाना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जांच में शव की शिनाख्त काकादेव के पास डबल पुलिया की रहने वाली गुड़िया के रूप हुई.

पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया. रिपोर्ट में आया कि महिला की गला घोंटकर हत्या की गई है. इतना ही नहीं, जब महिला की मौत हुई तो वह सात माह की गर्भवती थी. महिला के हत्या के आरोप में पुलिस ने आरोपी पति और उसके चार साथियों को गिरफ्तार किया था. मामले में सोमवार को अपर जिला जज मोहम्मद शफीक ने हत्यारोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 35 हजार जुर्माना भी लगाया है. वहीं उसके साथियों को सबूतों के अभाव में दोषमुक्त करार दिया है.

कानपुर: जिले में पत्नी की हत्या के आरोपी पति को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इतना ही नहीं, कोर्ट ने 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. हत्यारोपी पति के पांच साथियों को सबूतों के अभाव में कोर्ट ने दोषमुक्त करार दिया है.

चार अन्य लोग भी हत्या में थे शामिल
मामला साल 2015 का है. 14 जुलाई को 4 लोग एक महिला को जलाने के लिए भगवत दास के विद्युत शवदाह गृह में पहुंचे थे. जब उनसे मृत्यु प्रमाण पत्र मांगा गया तो वह शव छोड़ कर भाग गए. इसके बाद शवदाह गृह के प्रभारी ने फीलखाना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जांच में शव की शिनाख्त काकादेव के पास डबल पुलिया की रहने वाली गुड़िया के रूप हुई.

पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया. रिपोर्ट में आया कि महिला की गला घोंटकर हत्या की गई है. इतना ही नहीं, जब महिला की मौत हुई तो वह सात माह की गर्भवती थी. महिला के हत्या के आरोप में पुलिस ने आरोपी पति और उसके चार साथियों को गिरफ्तार किया था. मामले में सोमवार को अपर जिला जज मोहम्मद शफीक ने हत्यारोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 35 हजार जुर्माना भी लगाया है. वहीं उसके साथियों को सबूतों के अभाव में दोषमुक्त करार दिया है.

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