कानपुर: पिछले कई दिनों से शहर में बार एसोसिएशन व लॉयर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रखी थी. अधिवक्ताओं ने बुधवार को निर्णय लिया था कि अब वह 13 अप्रैल तक हड़ताल पर रहेंगे और किसी भी कोर्ट में सुनवाई नहीं होने देंगे. इस मामले को लेकर हाईकोर्ट से 7 जजों की बेंच ने गुरुवार को आदेश जारी किया है. जिसमें शुक्रवार को बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व महामंत्री और लॉयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष व महामंत्री को तलब किया गया है.
साथ ही पुलिस आयुक्त व डीएम को आदेशित किया है कि उक्त पदाधिकारियों को हाईकोर्ट के आदेश की प्रति प्राप्त करा दें. हाईकोर्ट का आदेश जारी होने के बाद से शहर की कोर्ट में अधिवक्ताओं के बीच इस मामले की चर्चा जोरों पर है. इस पूरे मामले पर संयुक्त पुलिस आयुक्त आनंद प्रकाश तिवारी ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन तय समय से करा दिया गया है.
25 मार्च से शुरू हो गई थी हड़ताल: दरअसल, कानपुर कोर्ट में अधिवक्ताओं ने जो हड़ताल कर रखी है, उसमें कई अधिवक्ताओं का कहना है कि वह जिला जज के व्यवहार व कार्यशैली से संतुष्ट नहीं हैं. अधिवक्ताओं के लिए हाईकोर्ट का जो आदेश जारी हुआ. उसमें इस बात का जिक्र भी है कि इस मामले पर जिम्मेदार अधिवक्ताओं व जजों के बीच वार्ता का एक दौर हो चुका है.
अधिवक्ताओं ने अपनी हड़ताल वापस लेने का फैसला किया था. मगर, अधिवक्ता अपनी बात से मुकर गए. ऐसे में अब उच्च न्यायालय ने बार व लॉयर्स के पदाधिकारियों को बुला लिया है. कानपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेश चंद्र त्रिपाठी ने बतााय कि उच्च न्यायालय के सात जजों की बेंच वाला आदेश प्राप्त हो गया है. तय समय से कोर्ट पहुंचकर हम अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे.
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