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Kanpur Kushagra Murder Case: कोर्ट पहुंचे आरोपी तो अधिवक्ताओं ने जमकर धुना, पुलिस भी नहीं बचा पाई - कानपुर में व्यापारी के बेटे की हत्या

यूपी के कानपुर में व्यापारी के बेटे कुशाग्र की अपहरण के बाद हत्या मामले (Kanpur Kushagra Murder Case)में आरोपियों कोर्ट ने 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. वहीं, कोर्ट के बाहर वकीलों ने आरोपियों की जमकर पिटाई की.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Oct 31, 2023, 6:37 PM IST

कानपुर: शहर के साड़ी कारोबारी मनीष कानोडिया के पुत्र कुशाग्र की हत्या करने वाले आरोपी प्रभात शुक्ला, उसकी मंगेतर रचिता व दोस्त शिवा उर्फ आर्यन को मंगलवार की दोपहर को कोर्ट में पेश करने के लिए पहुंचे. इस दौरान सीएमएम कोर्ट के बाहर ही गुस्से से भरे बैठे अधिवक्ताओं ने तीनों आरोपियों को जमकर धुना. रचिता को तो कम मार पड़ी, लेकिन अधिवक्ताओं ने प्रभात और आर्यन को बहुत पीटा. अधिवक्ता तीनों आरोपियों के कृत्य से बहुत अधिक आक्रोशित थे.

14 दिनों के लिए जेल भेजाः अधिवक्ताओं का कहना है कि इस तरह का काम करने वालों को मौत की सजा मिलनी चाहिए. अधिवक्ता आरोपियों को जब लात-घूंसों से पीट रहे थे तब पुलिस भी पीछे हट गई. वहीं, सीएमएम कोर्ट की ओर से आरोपियों को 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया गया. अब जेल में ही आरोपियों से पूछताछ होगी. पुलिस ने अब आरोपियों के मोबाइल का डाटा खंगालना शुरू कर दिया है.


आरोपियों की पैरवी नहीं करेंगे अधिवक्ता: साड़ी कारोबारी के पुत्र की अपहरण के बाद जिस तरह से हत्या की गई, उस मामले की सूचना पूरे शहर में आग की तरह फैल गई थी. अधिवक्ता सुबह से ही व्यापारी नेताओं से मामले की जानकारी फोन पर ले रहे थे. साथ ही यह भी कह रहे थे कि जैसे ही आरोपी कोर्ट आएंगे वह उन्हें जमकर धुनेंगे. अधिवक्ताओं ने यह भी तय किया कि आरोपियों की ओर से कोई अधिवक्ता पैरवी नहीं करेगा. जिससे आरोपियों को कठोरतम सजा मिल सके.

कानपुर: शहर के साड़ी कारोबारी मनीष कानोडिया के पुत्र कुशाग्र की हत्या करने वाले आरोपी प्रभात शुक्ला, उसकी मंगेतर रचिता व दोस्त शिवा उर्फ आर्यन को मंगलवार की दोपहर को कोर्ट में पेश करने के लिए पहुंचे. इस दौरान सीएमएम कोर्ट के बाहर ही गुस्से से भरे बैठे अधिवक्ताओं ने तीनों आरोपियों को जमकर धुना. रचिता को तो कम मार पड़ी, लेकिन अधिवक्ताओं ने प्रभात और आर्यन को बहुत पीटा. अधिवक्ता तीनों आरोपियों के कृत्य से बहुत अधिक आक्रोशित थे.

14 दिनों के लिए जेल भेजाः अधिवक्ताओं का कहना है कि इस तरह का काम करने वालों को मौत की सजा मिलनी चाहिए. अधिवक्ता आरोपियों को जब लात-घूंसों से पीट रहे थे तब पुलिस भी पीछे हट गई. वहीं, सीएमएम कोर्ट की ओर से आरोपियों को 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया गया. अब जेल में ही आरोपियों से पूछताछ होगी. पुलिस ने अब आरोपियों के मोबाइल का डाटा खंगालना शुरू कर दिया है.


आरोपियों की पैरवी नहीं करेंगे अधिवक्ता: साड़ी कारोबारी के पुत्र की अपहरण के बाद जिस तरह से हत्या की गई, उस मामले की सूचना पूरे शहर में आग की तरह फैल गई थी. अधिवक्ता सुबह से ही व्यापारी नेताओं से मामले की जानकारी फोन पर ले रहे थे. साथ ही यह भी कह रहे थे कि जैसे ही आरोपी कोर्ट आएंगे वह उन्हें जमकर धुनेंगे. अधिवक्ताओं ने यह भी तय किया कि आरोपियों की ओर से कोई अधिवक्ता पैरवी नहीं करेगा. जिससे आरोपियों को कठोरतम सजा मिल सके.

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