लखनऊः हाईकोर्ट की अवमानना के एक मामले में लखीमपुर खीरी (दक्षिण) के डीएफओ समीर वर्मा पर विभागीय कार्यवाही की गई है. मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश के वन मंत्री दारा सिंह चौहान के निर्देश पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक सुनील कुमार पांडेय ने लखीमपुर खीरी दक्षिण के जिला वन अधिकारी समीर वर्मा पर कार्यवाही करते हुए आरोप पत्र जारी किया है.
डीएफओ समीर वर्मा पर आरोप है कि उन्होंने लखीमपुर खीरी के कर्मचारी रामू को दैनिक वेतनमान दिए जाने के एक मामले में हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करने के चलते यह कार्यवाही की गई है. इस मामले में हाईकोर्ट ने कर्मचारी रामू को कोर्ट के आदेश के बावजूद दैनिक वेतनमान न देने को लेकर शासन के वरिष्ठ अधिकारियों को अवमानना के मामले में तलब किया था जिसके बाद वन विभाग की तरफ से जिला वन अधिकारी समीर वर्मा के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उन्हें आरोप पत्र दिया गया है.
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विभागीय अधिकारियों का कहना है कि यह कार्यवाही खींचतान के चलते की गई है. एक महीने पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर समीर वर्मा का तबादला लखीमपुर खीरी किया गया था लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय और विभागीय स्तर पर अंदरूनी खींचतान के चलते हाईकोर्ट के मामले में कार्यवाही की गई है. हालांकि इस पूरे मामले में प्रधान मुख्य संरक्षक सुनील कुमार पांडेय ने कोई भी टिप्पणी करने से इंकार कर दिया है.
उन्होंने कहा कि विभागीय कार्यवाही के लिए आरोप पत्र जारी किया गया है. वहीं, डीएफओ समीर वर्मा ने अपने खिलाफ की गई कार्यवाही की जानकारी से इनकार किया है. उन्होंने कहा है कि उन्हें अभी कोई पत्र आदि कार्यवाही को लेकर नहीं मिला है.
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