कानपुर देहातः जिले में शनिवार को चेकिंग के दौरान दो खनन क्षेत्रों में अवैध खनन की पुष्टि हुई है. यहां तीन पट्टा धारकों पर पांच-पांच लाख का जुर्माना लगाया गया है और एक सप्ताह के अंदर धनराशि जमा करने को कहा गया है.
मांगा गया स्पष्टीकरण
साधारण बालू खनन क्षेत्र खरका नम्बर-1 और दौलतपुर कछार खण्ड संख्या-2 में नदी की जलधारा में खनन करने की जांच उप जिलाधिकारी भोगनीपुर और खनन निरीक्षक कानपुर देहात से करायी गयी. जांच में नदी की जल धारा में साधारण बालू खनन की पुष्टि होने पर जिलाधिकारी ने 5-5 लाख रूपये का जुमार्ना लगाते हुए, एक सप्ताह में जुर्माने की धनराशि जमा करने हेतु निर्देशित किया है. वहीं सभी से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है.
ब्लैक लिस्ट में डालने की चेतावनी
जिला खनन निरीक्षक केबी सिंह ने बताया की नदी की जलधारा पर बालू का खनन करने पर पट्टाधारकों पर जुर्माना लगाया गया है. वहीं उपरोक्त निर्देशों का पालन न करने पर पट्टा निरस्त कर ब्लैक लिस्ट करने की चेतावनी भी दी गयी है.
खनन निरीक्षक ने बताया कि पट्टाधारक घनाराम इन्फ्रा इंजीनियर्स प्रा.लि. निदेशक-विशन सिंह निवासी स्टेशन रोड पारीछा जनपद झांसी. हरिहर मिनरल्स एल. एल. पी. निदेशक-रामअवतार सिंह, निवासी 405 ख नया पटेल नगर, कालीदास स्कूल के पास उरई जनपद जालौन. इन्फ्रा प्रा. लि. निदेशक अंकित सचान पुत्र संतोष सचान निवासी बी-202 गोपालाग्रीन रतन लाल नगर थाना गोविन्द नगर, कानपुर के ये सभी पट्टा धारक अलग-अलग जनपद के रहने वाले हैं. ये लोग नियमों को ताक पर रखकर खनन कर रहे थे.