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कानपुर देहातः दवाई खरीदने वालों का नाम, पता दर्ज करेंगे दवा विक्रेता

कानपुर देहात जिलाधिकारी ने सभी दवाई विक्रेताओं को निर्देश जारी कर खांसी, जुकाम, बुखार,आदि की दवाई खरीदने वालों का ब्यौरा रजिस्टर में दर्ज करने को कहा है.

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डीएम का आदेश, दवाई खरीदने वालों का पता नोट करें सभी दवाई विक्रेता
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Published : Apr 22, 2020, 8:28 AM IST

कानपुर देहातः कोरोना महामारी के चलते देश भर लॉकडाउन है. इससे निपटने के लिए देशभर में सतर्कता बरती जा रही है. इसी के चलते कानपुर देहात जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर सभी दवा विक्रेताओं को खांसी, जुकाम, बुखार की दवा लेने आने वाले ग्राहकों का नाम पता और मोबाइल नंबर का रिकार्ड रजिस्टर में लिखने का निर्देश दिया है.

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डीएम का आदेश, दवाई खरीदने वालों का पता नोट करें सभी दवाई विक्रेता

कानपुर देहात जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि कोविड-19 के संक्रमण के फैलाव से बचाव एवं नियंत्रण किये जाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा लॉक डाउन घोषित किया गया है. भारत सरकार के आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 व यूपी आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के तहत कोविड-19 के कारण फैल रही महामारी को आपदा घोषित किया गया है.

कुछ व्यक्तियों द्वारा बुखार, खांसी, जुखाम, सांस लेने में तकलीफ की दवाएं खरीदी जा रही हैं. समस्त मेडिकल स्टोर्स को निर्देश दिया गया है कि वह ऐसे सभी दवाई खरीदने वाले ग्राहकों का नाम, पता और मोबाइल नंबर रजिस्टर में नोट करें. इसकी सूचना प्रतिदिन शाम तक औषधि निरीक्षक को उपलब्ध कराएं. आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी.

कानपुर देहातः कोरोना महामारी के चलते देश भर लॉकडाउन है. इससे निपटने के लिए देशभर में सतर्कता बरती जा रही है. इसी के चलते कानपुर देहात जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर सभी दवा विक्रेताओं को खांसी, जुकाम, बुखार की दवा लेने आने वाले ग्राहकों का नाम पता और मोबाइल नंबर का रिकार्ड रजिस्टर में लिखने का निर्देश दिया है.

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कानपुर देहात जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि कोविड-19 के संक्रमण के फैलाव से बचाव एवं नियंत्रण किये जाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा लॉक डाउन घोषित किया गया है. भारत सरकार के आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 व यूपी आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के तहत कोविड-19 के कारण फैल रही महामारी को आपदा घोषित किया गया है.

कुछ व्यक्तियों द्वारा बुखार, खांसी, जुखाम, सांस लेने में तकलीफ की दवाएं खरीदी जा रही हैं. समस्त मेडिकल स्टोर्स को निर्देश दिया गया है कि वह ऐसे सभी दवाई खरीदने वाले ग्राहकों का नाम, पता और मोबाइल नंबर रजिस्टर में नोट करें. इसकी सूचना प्रतिदिन शाम तक औषधि निरीक्षक को उपलब्ध कराएं. आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी.

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