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डबल मर्डर केस में आरोपी को आजीवन कारावास, 20 हजार रुपये अर्थदंड - आरोपी को आजीवन कारावास

रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र में चार साल पहले पति ने पत्नी और उसके प्रेमी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी थी. मामले में मृतक के भतीजे ने मृतका के पति पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. अदालत ने आरोपी को घटना का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

kanpur dehat court
जिला एवं सत्र न्यायायल रमाबाई नगर.
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Published : Feb 11, 2021, 3:40 PM IST

कानपुर देहात: जनपद में दोहरे हत्याकांड मामले में पति को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. रसूलाबाद क्षेत्र में आरोपी ने अपनी पत्नी व उसके प्रेमी की चार साल पहले कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी थी. इस पूरे मामले की जनपद न्यायालय में सुनवाई के दौरान आरोपी पति को आजीवन कारावास के लिए माती स्थित जिला कारागार भेज दिया गया.

क्या है पूरा मामला
पूरा मामला रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र के दया का पुरवा गांव का है. यहां के निवासी अरविंद उर्फ तूफानी का हरचंद निवादा गांव के चंद्रभान के यहां आना जाना था. वह 26 अगस्त 2017 को उसके घर गया था. वहां चंद्रभान ने कुल्हाड़ी से काटकर उसकी हत्या कर दी थी. उसके शव के कई टुकड़े कर दिए थे. साथ ही चंद्रभान ने अपनी पत्नी ननकी देवी को भी कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया था. इस दोहरे हत्याकांड की चर्चा पूरे प्रदेश में हुई थी.

जनपद न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनी. इसमें बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि सिर्फ मृतक के भतीजे की गवाही के आधार पर आरोप सही मानना न्यायसंगत नहीं होगा. इस पर सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रदीप पांडेय ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि गवाह विश्वसनीय होने के साथ उसके पक्ष में पर्याप्त साक्ष्य हैं. आरोपी से कुल्हाड़ी की बरामदगी महत्वपूर्ण है. कोर्ट ने अभियोजन की बात को तर्कसंगत मानते हुए आरोपी चंद्रभान को आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है.

कानपुर देहात: जनपद में दोहरे हत्याकांड मामले में पति को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. रसूलाबाद क्षेत्र में आरोपी ने अपनी पत्नी व उसके प्रेमी की चार साल पहले कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी थी. इस पूरे मामले की जनपद न्यायालय में सुनवाई के दौरान आरोपी पति को आजीवन कारावास के लिए माती स्थित जिला कारागार भेज दिया गया.

क्या है पूरा मामला
पूरा मामला रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र के दया का पुरवा गांव का है. यहां के निवासी अरविंद उर्फ तूफानी का हरचंद निवादा गांव के चंद्रभान के यहां आना जाना था. वह 26 अगस्त 2017 को उसके घर गया था. वहां चंद्रभान ने कुल्हाड़ी से काटकर उसकी हत्या कर दी थी. उसके शव के कई टुकड़े कर दिए थे. साथ ही चंद्रभान ने अपनी पत्नी ननकी देवी को भी कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया था. इस दोहरे हत्याकांड की चर्चा पूरे प्रदेश में हुई थी.

जनपद न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनी. इसमें बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि सिर्फ मृतक के भतीजे की गवाही के आधार पर आरोप सही मानना न्यायसंगत नहीं होगा. इस पर सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रदीप पांडेय ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि गवाह विश्वसनीय होने के साथ उसके पक्ष में पर्याप्त साक्ष्य हैं. आरोपी से कुल्हाड़ी की बरामदगी महत्वपूर्ण है. कोर्ट ने अभियोजन की बात को तर्कसंगत मानते हुए आरोपी चंद्रभान को आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है.

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