ETV Bharat / state

कानपुर देहात: बाइक और चंद पैसों के लिए पति ने की पत्नी की हत्या, न्यायालय ने सुनाई 12 साल की सजा

etv bharat
जनपद कानपुर देहात का न्यायालय
author img

By

Published : May 1, 2022, 6:20 AM IST

Updated : May 1, 2022, 8:58 AM IST

06:12 May 01

कानपुर देहात: कोर्ट ने पति को सुनाई 12 साल की सजा

कानपुर देहात: जिले में हत्यारे पति को न्यायालय ने दोषी मानते हुए 12 साल की कैद की सजा सुनाई है. अकबरपुर कोतवाली अंतर्गत पुरगांव में सात साल पहले दहेज के लिए पति ने पत्नी को जलाकर मौत के घाट उतार दिया था. इस पूरे मामले में पति को दोषी मानते हुए सुनाई के दौरान न्यायालय ने 12 साल कैद और 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है. दोषी को जेल भेज दिया गया है.

अकबरपुर कोतवाली अंतर्गत पुरगांव निवासी विमल कुमार ने सीता देवी की 20 नवंबर सन 2015 को जलाकर हत्या कर दी थी. इस मामले में सीता देवी के पिता ने जनपद के अकबरपुर कोतवाली में आरोपी पति व ससुर ओम प्रकाश, दादा सोनेलाल पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था. सीता देवी के पिता का यह आरोप था कि शादी के बाद से ही उसकी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था. उसकी बेटी को यह कहा जाता था कि एक बाइक व 50 हजार रुपये मायके से ले आओ. जब ससुरालीजनों की मांग पूरी नहीं हुई तो उसकी बेटी को जला दिया गया. पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करते हुए न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी.

यह भी पढ़ें: विदेश में नौकरी का फर्जी नियुक्ति पत्र देने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

इस मामले की सुनवाई जनपद कानपुर देहात के न्यायालय अपर जिला जज प्रथम सुनील कुमार यादव की अदालत में हुई थी. सुनवाई के दौरान आरोपी ससुर ओमप्रकाश की मौत हो गई थी. वहीं, कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद घटना का दोषी मानते हुए विमाल कुमार को 12 साल कठोर कारावास और 15 हजार रुपये की अर्थदंड की सजा सुनाई है.

ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप

06:12 May 01

कानपुर देहात: कोर्ट ने पति को सुनाई 12 साल की सजा

कानपुर देहात: जिले में हत्यारे पति को न्यायालय ने दोषी मानते हुए 12 साल की कैद की सजा सुनाई है. अकबरपुर कोतवाली अंतर्गत पुरगांव में सात साल पहले दहेज के लिए पति ने पत्नी को जलाकर मौत के घाट उतार दिया था. इस पूरे मामले में पति को दोषी मानते हुए सुनाई के दौरान न्यायालय ने 12 साल कैद और 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है. दोषी को जेल भेज दिया गया है.

अकबरपुर कोतवाली अंतर्गत पुरगांव निवासी विमल कुमार ने सीता देवी की 20 नवंबर सन 2015 को जलाकर हत्या कर दी थी. इस मामले में सीता देवी के पिता ने जनपद के अकबरपुर कोतवाली में आरोपी पति व ससुर ओम प्रकाश, दादा सोनेलाल पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था. सीता देवी के पिता का यह आरोप था कि शादी के बाद से ही उसकी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था. उसकी बेटी को यह कहा जाता था कि एक बाइक व 50 हजार रुपये मायके से ले आओ. जब ससुरालीजनों की मांग पूरी नहीं हुई तो उसकी बेटी को जला दिया गया. पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करते हुए न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी.

यह भी पढ़ें: विदेश में नौकरी का फर्जी नियुक्ति पत्र देने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

इस मामले की सुनवाई जनपद कानपुर देहात के न्यायालय अपर जिला जज प्रथम सुनील कुमार यादव की अदालत में हुई थी. सुनवाई के दौरान आरोपी ससुर ओमप्रकाश की मौत हो गई थी. वहीं, कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद घटना का दोषी मानते हुए विमाल कुमार को 12 साल कठोर कारावास और 15 हजार रुपये की अर्थदंड की सजा सुनाई है.

ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप

Last Updated : May 1, 2022, 8:58 AM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.