कानपुर देहातः यूपी के जनपद कानपुर देहात में लाॅक डाउन के चलते धारा 144 लागू कर दी गई है जो 3 मई तक रहेगी प्रभावी. सार्वजनिक स्थान पर कोई भी व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों के समूह के साथ सम्मलित नहीं होगा जिसका उद्देश्य किसी विधि विरूद्ध गतिविधि में भाग लेना हो. जिलाधिकारी ने बताया की जनपद में किसी भी व्यक्ति/ संस्था, संगठन द्वारा कार्यक्रम/माध्यम से साम्प्रदायिक सदभाव व सामाजिक सामंजस्य को बिगाड़ने का प्रयास नहीं किया जायेगा. ड्यूटी पर तैनात शासकीय कर्मचारियों, अधिकारियों और अन्य कर्मियों जो शासकीय अस्त्र-शस्त्र धारण करने हेतु अधिकृत हैं उनको छोड़कर कोई भी व्यक्ति आग्नेय अस्त्र, विस्फोटक, पदार्थ, लाठी, भाला अथवा तेज धार वाले हथियार लेकर सार्वजनिक रूप से न तो विचरण करेगा और न ही किसी प्रकार से ऐसे अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन करेगा.
आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाएं बंद
आवश्यक सेवाओं को छोडकर समस्त सरकारी कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान, अर्द्ध सरकारी उपक्रम व संस्थायें, राजकीय निगम/मण्डल एवं समस्त व्यापारी प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय, माॅल दुकानें, फैक्ट्रियां, वर्कशाप, गोदाम एवं सार्वजनिक परिवहन आदि पूर्णतया बन्द रहेंगे. सभी सरकारी कार्यालय में आमजन का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा. इस अवधि में समस्त प्रकार के सार्वजनिक परिवहन, रोडवेज, सिटी, बसें, टैक्सियां आदि जनपद में प्रवेश करने पर पूर्ण प्रतिबन्धित रहेंगी. सामग्री आपूर्ति वाले वाहन, चीनी मिलों के गन्ना ढुलाई करने वाले वाहन प्रतिबन्ध से मुक्त रहेंगे. आकस्मिक स्थिति में अस्पताल जाने हेतु निजी वाहन का प्रयोग किया जा सकेगा.
सार्वजनिक स्थल पर एक साथ इकट्ठे होने की पूर्णतया मनाही
5 से अधिक व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थल पर एक साथ इकट्ठे होने की पूर्णतया मनाही रहेगी. किसी भी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, खेल, गोष्ठी, सम्मेलन, धरना आदि का आयोजन निषिद्ध रहेगा. लॉक डाउन की अवधि में जनपद के सभी नागरिक आपातकालीन स्थिति को छोड़कर अपने अपने घरों में रहेंगे व एक दूसरे से न्यूनतम 1 मीटर की दूरी की गाइड लाइन का पालन करेंगे तथा आवश्यक एवं मूलभूत जरूरतोंसे व सेवाओं हेतु बाहर निकल सकेंगे.
विदेश एवं बाहर से आने वाले यात्रियों की निगरानी की जायेगी
विदेश एवं बाहर से आने वाले यात्रियों की निगरानी की जायेगी और उन्हें होम क्वारंटाइन में रखना सुनिश्चत किया जायेगा. शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में समस्त सार्वजनिक स्थानों पर साफ सफाई (सैनिटाइजेशन) का व्यापक प्रबन्ध सुनिश्चित किया जायेगा. फल, सब्जी, दूध, किराना सम्बन्धी दुकानों पर अनावश्यक भीड़ लगने की सम्भावना को देखते हुए उक्त दुकाने प्रातः 7 बजे से मध्यान्ह 11 बजे तक ही खोलने की अनुमति प्रदान की जाती है. इन दुकानों के सामने भी सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन किया जायेगा. समस्त बैंक शाखाओं में ग्राहकों के द्वारा लेनदेन हेतु बैकिंग का कार्य अवधि आपतकालीन परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रातः 10 बजे से 2 बजे तक ही किया जायेगा किन्तु एटीएम पूर्व की भांति कार्य करते रहेंगे. जिलाधिकारी के इस आदेश अथवा इसके किसी भी अंश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा.