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हत्या के मामले में पति को कोर्ट ने सुनाई 8 साल कारावास की सजा

कानपुर देहात में कोर्ट ने दहेज के लिए पत्नी की हत्या के आरोप में पति को आठ साल की कारावास की सजा सुनाई है. इसी मामले में सास, ससुर समेत चार लोगों को दोषमुक्त करार दिया है.

पति को मिली कारावास की सजा.
पति को मिली कारावास की सजा.
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Published : Apr 13, 2021, 9:41 PM IST

कानपुर देहातः जिले में न्यायालय की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में पति को आठ साल की कारावास की सजा सुनाई है. वहीं साक्ष्यों के अभाव में उसके माता-पिता समेत परिवार के चार लोगों को दोषमुक्त कर दिया गया है. आरोपी पति को माती स्थित पुलिस अभिरक्षा में जिला कारागार भेज दिया गया.

मामला जनपद कानपुर देहात के गजनेर थाना क्षेत्र के मनेथू गांव की थी. जहां पर छह साल पहले गांव में अभिषेक उर्फ राहुल की पत्नी अर्चना उर्फ भागवती और डेढ़ वर्षीय बेटी नव्या की संदिग्ध परिस्थितियों के चलते मौत हो गई थी. दोनों के शव घर के अंदर चारपाई पर अलग-अलग पड़े हुए मिले थे.

इसे भी पढ़ें- कोरोना महामारी : महाराष्ट्र में कल से 15 दिनों तक महा जनता कर्फ्यू

मृतका के पिता ने बेटी के पति अभिषेक, सास पुष्पा देवी, ससुर राजेश, चचिया ससुर पंकज सिंह समेत पांच पर चार लाख रुपये दहेज की मांग पूरी न करने पर गला घोंटकर हत्या करने का मामला दर्ज कराया था. मामले की सुनवाई जिला सत्र न्यायाधीश चतुर्थ सुधाकर राय की अदालत में चल रही थी. अदालत ने मृतका के पति को घटना का दोषी करार मानते हुए आठ साल की कारावास की सजा सुनाई है. जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रदीप पांडेय ने बताया कि अन्य चार लोगों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया है. आरोपी पति को जेल भेज दिया गया है.

कानपुर देहातः जिले में न्यायालय की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में पति को आठ साल की कारावास की सजा सुनाई है. वहीं साक्ष्यों के अभाव में उसके माता-पिता समेत परिवार के चार लोगों को दोषमुक्त कर दिया गया है. आरोपी पति को माती स्थित पुलिस अभिरक्षा में जिला कारागार भेज दिया गया.

मामला जनपद कानपुर देहात के गजनेर थाना क्षेत्र के मनेथू गांव की थी. जहां पर छह साल पहले गांव में अभिषेक उर्फ राहुल की पत्नी अर्चना उर्फ भागवती और डेढ़ वर्षीय बेटी नव्या की संदिग्ध परिस्थितियों के चलते मौत हो गई थी. दोनों के शव घर के अंदर चारपाई पर अलग-अलग पड़े हुए मिले थे.

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मृतका के पिता ने बेटी के पति अभिषेक, सास पुष्पा देवी, ससुर राजेश, चचिया ससुर पंकज सिंह समेत पांच पर चार लाख रुपये दहेज की मांग पूरी न करने पर गला घोंटकर हत्या करने का मामला दर्ज कराया था. मामले की सुनवाई जिला सत्र न्यायाधीश चतुर्थ सुधाकर राय की अदालत में चल रही थी. अदालत ने मृतका के पति को घटना का दोषी करार मानते हुए आठ साल की कारावास की सजा सुनाई है. जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रदीप पांडेय ने बताया कि अन्य चार लोगों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया है. आरोपी पति को जेल भेज दिया गया है.

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