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सीओ ऋषिकांत शुक्ला पर सीबीसीआईडी ने दर्ज कराया मुकदमा, हत्या के मामले की जांच में बरती थी लापरवाही

कानपुर देहात के थाना अकबरपुर में 4 वर्ष पहले दर्ज हत्या के मामले में लापरवाही बरतने वाले सीओ ऋषिकांत शुक्ल के खिलाफ पुलिस ने सीबीसीआईडी के निरीक्षक की तहरीर पर मुकदर्मा दर्ज कर लिया है.

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Published : Mar 30, 2022, 8:41 PM IST

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सीओ ऋषिकांत शुक्ला

कानपुर देहात : जनपद के अकबरपुर थाना क्षेत्र में 4 साल पूर्व तैनात रहे इंसपेक्टर व झांसी जिले में तत्कालीन क्षेत्राधिकारी के पद पर तैनात ऋषिकांत शुक्ल पर पीड़ित परिवार ने लापरवाही का आरोप लगाया था. मृतक के पिता महावीर ने पूरे मामले की पुनः जांच करने की मांग की थी. इस पर शासन के निर्देश के बाद सीबीसीआईडी जांच कर रही थी. जांच के दौरान सीबीसीआईडी के निरीक्षक हरेराम सिंह यादव ने थाना अकबरपुर में प्रार्थना पत्र दिया था. प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना अकबरपुर में पूर्व में तैनात रहे इंस्पेक्टर ऋषि कांत शुक्ल पर धारा 217 में मुकदमा दर्ज किया गया है.

दरअसल, अकबरपुर थाना क्षेत्र में 08-05-2018 को महावीर निवासी ग्राम चिरौरा ने अपने पुत्र संजय यादव की हत्या के संबंध में बलबीर पाल, चंद्रभान पाल, सुशील पाल, इंद्रपाल के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया था. इसकी विवेचना तत्कालीन इंसपेक्टर ऋषि कांत शुक्ला के द्वारा की जा रही थी लेकिन पूरी विवेचना दोषपूर्ण ढंग से की गई थी. पुलिस द्वारा घटनास्थल से कोई साक्ष्य इकठ्ठा नहीं किए गए. पुलिस ने हत्या के मामले को पूरी तरह से सड़क दुर्घटना में परिवर्तित कर दिया. आज लगभग चार साल बाद पुलिस ने सीबीसीआईडी के निरीक्षक की तहरीर पर तत्कालीन इंस्पेक्टर रहे ऋषि कांत शुक्ल पर धारा 217 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है.

पढ़ेंः खाकी पैंट पहनकर सिपाहियों के बैरक में ही कर रहा था चोरी, सीसीटीवी फूटेज ने खोले राज

इस पूरे मामले में कानपुर देहात के अपर पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया ने जानकारी देते हुए बताया कि अकबरपुर थाने में 4 साल पूर्व ऋषिकांत शुक्ल इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे. उनपर सही ढंग से विवेचना न करने का आरोप लगा था जिसकी जांच सीबीसीआईडी कर रही थी. सीबीसीआईडी की तरफ से थाने में तहरीर दी गई थी जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है. आगे की कार्रवाई की जा रही है.

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कानपुर देहात : जनपद के अकबरपुर थाना क्षेत्र में 4 साल पूर्व तैनात रहे इंसपेक्टर व झांसी जिले में तत्कालीन क्षेत्राधिकारी के पद पर तैनात ऋषिकांत शुक्ल पर पीड़ित परिवार ने लापरवाही का आरोप लगाया था. मृतक के पिता महावीर ने पूरे मामले की पुनः जांच करने की मांग की थी. इस पर शासन के निर्देश के बाद सीबीसीआईडी जांच कर रही थी. जांच के दौरान सीबीसीआईडी के निरीक्षक हरेराम सिंह यादव ने थाना अकबरपुर में प्रार्थना पत्र दिया था. प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना अकबरपुर में पूर्व में तैनात रहे इंस्पेक्टर ऋषि कांत शुक्ल पर धारा 217 में मुकदमा दर्ज किया गया है.

दरअसल, अकबरपुर थाना क्षेत्र में 08-05-2018 को महावीर निवासी ग्राम चिरौरा ने अपने पुत्र संजय यादव की हत्या के संबंध में बलबीर पाल, चंद्रभान पाल, सुशील पाल, इंद्रपाल के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया था. इसकी विवेचना तत्कालीन इंसपेक्टर ऋषि कांत शुक्ला के द्वारा की जा रही थी लेकिन पूरी विवेचना दोषपूर्ण ढंग से की गई थी. पुलिस द्वारा घटनास्थल से कोई साक्ष्य इकठ्ठा नहीं किए गए. पुलिस ने हत्या के मामले को पूरी तरह से सड़क दुर्घटना में परिवर्तित कर दिया. आज लगभग चार साल बाद पुलिस ने सीबीसीआईडी के निरीक्षक की तहरीर पर तत्कालीन इंस्पेक्टर रहे ऋषि कांत शुक्ल पर धारा 217 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है.

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इस पूरे मामले में कानपुर देहात के अपर पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया ने जानकारी देते हुए बताया कि अकबरपुर थाने में 4 साल पूर्व ऋषिकांत शुक्ल इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे. उनपर सही ढंग से विवेचना न करने का आरोप लगा था जिसकी जांच सीबीसीआईडी कर रही थी. सीबीसीआईडी की तरफ से थाने में तहरीर दी गई थी जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है. आगे की कार्रवाई की जा रही है.

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