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दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने सुनाई 25 साल कैद की सजा

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Published : Mar 23, 2022, 7:55 PM IST

कन्नौज में युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले दोषी को कोर्ट ने 25 साल कैद की सजा के साथ जुर्माना भी लगाया है. वहीं, एक अभियुक्त नाबालिग होने के कारण उसका मामला जुवेनाइल कोर्ट में विचाराधीन है.

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पॉक्सो एक्ट कोर्ट

कन्नौज: युवती को घर छोड़ने के बहाने ट्यूवबेल पर ले जाकर दुष्कर्म करने और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने का आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने एक युवक को सजा सुनाई है. जबकि एक आरोपी की उम्र कम होने पर मामला जुवेनाइल कोर्ट में विचाराधीन है. जज गीता सिंह ने आरोपी को 25 साल कारावास और छह लाख छह हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष कारावास की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी. कोर्ट ने जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को बतौर प्रतिकर के रूप में दिए जाने का आदेश दिया है.

जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि गुरसहायगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 24 वर्षीय युवती ने 27 अप्रैल 2018 को कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. आरोप लगाया था कि वह 24 अप्रैल 2018 की दोपहर गुरसहायगंज दवा लेने आई थी. तभी गुरसहायगंज तिराहा पर तालिब और सलमान मिल गए. इन दोनों ने घर तक छोड़ने की बात कहते हुए उसको बाइक पर बैठा लिया. दोनों की बातों पर भरोसा कर वह बाइक पर बैठ गई. बाइक पर बैठने के बाद दोनों उसे तेराजाकेट कस्बा के पास स्थित एक ट्यूवबेल के पास ले गए. यहां तालिब ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. सलमान ने उसकी अश्लील वीडियो और फोटो मोबाइल से बना लिए.

इसे भी पढ़ेंः नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले पिता को फांसी की सजा, निकाह के बाद भी कर रहा था शोषण

जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि घटना को अंजाम देने के बाद दोनों ने युवती की अश्लील फोटो और सोशल मीडिया पर वायरल कर दी. पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच पड़ताल की. मामले की विवेचना तत्कालीन एसएचओ आरके यादव ने की थी. विवेचक ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए. शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि एक आरोपी सलमान उर्फ कल्लू का मामला जुवेनाइल कोर्ट में विचाराधीन है. उन्होंने बताया कि कोर्ट ने धारा 376D में 25 साल कारावास व एक लाख रुपये, धारा 323 में एक साल कारावास व एक हजार रुपये, धारा 506 में तीन साल कारावास और पांच हजार रुपये और धारा 67A में पांच साल कारावास व पांच लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है. जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को दिए जाने के आदेश दिए गए है. बताया कि जुर्माने की सजा को छोड़कर सभी सजाएं एक साथ चलेंगी.

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कन्नौज: युवती को घर छोड़ने के बहाने ट्यूवबेल पर ले जाकर दुष्कर्म करने और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने का आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने एक युवक को सजा सुनाई है. जबकि एक आरोपी की उम्र कम होने पर मामला जुवेनाइल कोर्ट में विचाराधीन है. जज गीता सिंह ने आरोपी को 25 साल कारावास और छह लाख छह हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष कारावास की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी. कोर्ट ने जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को बतौर प्रतिकर के रूप में दिए जाने का आदेश दिया है.

जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि गुरसहायगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 24 वर्षीय युवती ने 27 अप्रैल 2018 को कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. आरोप लगाया था कि वह 24 अप्रैल 2018 की दोपहर गुरसहायगंज दवा लेने आई थी. तभी गुरसहायगंज तिराहा पर तालिब और सलमान मिल गए. इन दोनों ने घर तक छोड़ने की बात कहते हुए उसको बाइक पर बैठा लिया. दोनों की बातों पर भरोसा कर वह बाइक पर बैठ गई. बाइक पर बैठने के बाद दोनों उसे तेराजाकेट कस्बा के पास स्थित एक ट्यूवबेल के पास ले गए. यहां तालिब ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. सलमान ने उसकी अश्लील वीडियो और फोटो मोबाइल से बना लिए.

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जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि घटना को अंजाम देने के बाद दोनों ने युवती की अश्लील फोटो और सोशल मीडिया पर वायरल कर दी. पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच पड़ताल की. मामले की विवेचना तत्कालीन एसएचओ आरके यादव ने की थी. विवेचक ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए. शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि एक आरोपी सलमान उर्फ कल्लू का मामला जुवेनाइल कोर्ट में विचाराधीन है. उन्होंने बताया कि कोर्ट ने धारा 376D में 25 साल कारावास व एक लाख रुपये, धारा 323 में एक साल कारावास व एक हजार रुपये, धारा 506 में तीन साल कारावास और पांच हजार रुपये और धारा 67A में पांच साल कारावास व पांच लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है. जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को दिए जाने के आदेश दिए गए है. बताया कि जुर्माने की सजा को छोड़कर सभी सजाएं एक साथ चलेंगी.

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