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किशोरी से दुराचार करने वाले युवक को 10 साल की कैद

कन्नौज में किशोरी से दुराचार के एक मामले में कोर्ट ने अभियुक्त को दस साल की कैद और 40 हजार जुर्माने की सजा सुनाई. सहयोग करने वाली महिला को तीन साल की कैद की सजा सुनाई गई.

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Published : May 27, 2022, 8:19 PM IST

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किशोरी से दुराचार करने वाले युवक को 10 साल की कैद

कन्नौजः बाजार गई नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म के मामले की विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट की जज गीता सिंह ने सुनवाई की. आरोप सिद्ध होने पर आरोपी को दस वर्ष की कैद और 40 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई. सहयोग करने वाली आरोपी महिला को जज ने तीन साल कारावास की सजा सुनाई.


जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि सौरिख थाना क्षेत्र के एक गांव रहने वाले युवक ने 19 मार्च 2019 को कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इसमें आरोप लगाया था कि भाउलपुर गांव निवासी अनीता समारोह में पूड़ी बेलने का काम करती है. वह 17 मार्च को 14 वर्षीय बहन को अपने साथ बाजार ले गई थी. जहां बहन को टोनी पुत्र सर्मन बहलाकर भगा ले गया.

टोनी ने बहन को पांच-छह दिन विधूना में रखा. पुलिस ने मामला दर्ज कर किशोरी को बरामद कर लिया. पुलिस ने मेडिकल परीक्षण कराने के बाद न्यायालय में किशोरी के बयान दर्ज कराए. मामले की विवेचना कर तत्कालीन एसआई राम बाबू तिवारी ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया. अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किए गए. गुरूवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट की जज गीता सिंह ने आरोपी टोनी को 10 साल कारावास व 40 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई. वहीं, सुनीता को तीन साल कारावास व पांच हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई.

कन्नौजः बाजार गई नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म के मामले की विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट की जज गीता सिंह ने सुनवाई की. आरोप सिद्ध होने पर आरोपी को दस वर्ष की कैद और 40 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई. सहयोग करने वाली आरोपी महिला को जज ने तीन साल कारावास की सजा सुनाई.


जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि सौरिख थाना क्षेत्र के एक गांव रहने वाले युवक ने 19 मार्च 2019 को कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इसमें आरोप लगाया था कि भाउलपुर गांव निवासी अनीता समारोह में पूड़ी बेलने का काम करती है. वह 17 मार्च को 14 वर्षीय बहन को अपने साथ बाजार ले गई थी. जहां बहन को टोनी पुत्र सर्मन बहलाकर भगा ले गया.

टोनी ने बहन को पांच-छह दिन विधूना में रखा. पुलिस ने मामला दर्ज कर किशोरी को बरामद कर लिया. पुलिस ने मेडिकल परीक्षण कराने के बाद न्यायालय में किशोरी के बयान दर्ज कराए. मामले की विवेचना कर तत्कालीन एसआई राम बाबू तिवारी ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया. अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किए गए. गुरूवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट की जज गीता सिंह ने आरोपी टोनी को 10 साल कारावास व 40 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई. वहीं, सुनीता को तीन साल कारावास व पांच हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई.

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