कन्नौजः बालक से अप्राकृतिक दुष्कर्म करने के आरोप में विशेष बलात्कार अपराध एवं पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने सजा सुनाई है. जज शिव कुमार तिवारी ने आरोपी को 10 साल कैद की सजा सुनाई है. साथ ही 8 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है. सुनवाई के दौरान पांच गवाह पेश किए गए थे.
यह है पूरा मामला
शासकीय अधिवक्ता ब्रजेश शुक्ला ने बताया कि तिर्वा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला सात वर्षीय बालक बीते एक जनवरी 2017 की दोपहर राई के खेत में गया था. तभी जसपुरापुर सरैया निवासी टीटू सैनी ने उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. बालक ने घर पहुंचकर परिजनों को आपबीती सुनाई. जिसके बाद पीड़ित पिता ने तिर्वा कोतवाली में आरोपी युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई. बताया कि मामले की विवेचना तत्कालीन एसआई वीरपाल सिंह ने की. सुनवाई के दौरान पांच गवाह पेश किए गए.
8 हजार रुपये का लगाया अर्थदंड
शुक्रवार को अपर जिला सत्र एवं न्यायाधीश बलात्कार अपराध एवं पॉक्सो एक्ट कोर्ट में अपराध सिद्ध होने पर जज शिव कुमार तिवारी ने टीटू सैनी को 10 साल श्रम कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 8 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर छह साल का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा काटनी पड़ेगी.
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इन धाराओं में हुई सजा
जज शिव कुमार तिवारी ने धारा 377 में सात साल कारावास की सजा और दो हजार रुपये का कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा धारा 506 में दो साल की सजा और 1 हजार रुपए जुर्माना और पॉक्सो एक्ट में 10 साल कारावास की कैद और 5 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. सभी सजाएं एक साथ चलेंगी.