कन्नौजः सदर नगर पालिका परिषद में शनिवार को अधिशासी अधिकारी एसके गौतम की अध्यक्षता में तंबाकू नियंत्रण पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. इस दौरान नगर पालिका के कर्मचारियों और अधिकारियों को तंबाकू से होने वाली बीमारियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई. साथ ही उनसे बचाव के उपाय बताए गए. एसीएमओ ने कहा कि कोरोना वायरस फेफड़ों को प्रभावित करता है, इसलिए सिगरेट, गांजा, वाटरपाइप या वैप आदि ऐसी किसी भी चीज का सेवन करने वालों के लिए यह और गंभीर खतरा हो सकता है.
तम्बाकू नियंत्रण के नोडल अधिकारी और एसीएमओ डॉ. राम मोहन तिवारी ने कहा कि तंबाकू का किसी भी रूप में उपयोग करना नुकसानदेय है. यह न सिर्फ इस्तेमाल करने वालों को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि उनके आस-पास के लोगों को भी गंभीर रूप से प्रभावित करता है. मौजूदा समय में कोरोना का संक्रमण फैला है. वायरस फेफड़ों को प्रभावित करता है.
तंबाकू का सेवन नुकसानदायक
उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस मुंह और नाक से निकलने वाली छोटी बूंदों के माध्यम से फैलता है. तंबाकू का सेवन करने वाले अक्सर इसे थूकते हैं, जो इस खतरनाक वायरस को फैलाने का एक बड़ा माध्यम बनकर अतिरिक्त खतरा पैदा कर सकता है. तंबाकू सेवन छोड़कर आप कोरोना वायरस से जुड़े खतरे को कम करने के साथ-साथ स्वस्थ भी रहेंगे. इससे हृदय रोग, कैंसर, फेफड़ों की बीमारियों और तंबाकू संबंधित दूसरी बीमारियों का खतरा भी कम होगा.
खुद के साथ दूसरों को भी करें जागरूक
तम्बाकू नियंत्रण के जनपद सलाहकार डॉ. रवि प्रताप ने बताया कि तम्बाकू नियंत्रण की शुरुआत सभी लोगों को खुद से करनी चाहिए. जब आप खुद इसके बारे में जागरूक रहेंगे तो लोगों को जागरूक करना आसान हो जाएगा. इसके साथ ही लोगों को तम्बाकू के सेवन से होने वाले बीमारियों की भी जानकारी होना जरूरी है. बहुत से लोग तो जानकर भी अनजान बने रहते हैं और तम्बाकू सेवन करते हैं. ऐसी स्थिति में अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो इसकी समस्या उनके परिवार को उठानी पड़ती है.
सरकार ने उठाए ठोस कदम
उन्होंने बताया कि लोगों में तम्बाकू की बढ़ती लत को रोकने के लिए सरकार द्वारा भी ठोस कदम उठाए गए हैं. तम्बाकू सेवन को रोकने के लिए सरकार द्वारा तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम (कोटपा) बनाया गया है. अगर कोई व्यक्ति इसका सेवन करते हुए पाया जाता है तो कानून द्वारा उन्हें दंड भी दिया जाता है. इसके अलावा अभी कोविड-19 संक्रमण के दौरान भी अगर किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थल पर तम्बाकू सेवन करते हुए या थूकते हुए पाया जाता है तो उसे आर्थिक दंड के साथ ही कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान लागू किया गया है.